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VCIP facility in NPS: अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत अकाउंट खुलवाना बेदह आसान हो जाएगा.
VCIP facility in NPS: अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत अकाउंट खुलवाना बेदह आसान हो जाएगा. खाता खोलने से लेकर खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया और इससे जुड़े दूसरे काम भी घर बैठे हो जाएंगे. नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सब्सक्राइबरों के हित में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक अहम कदम उठाया है. PFRDA ने अब अपने मौजूदा विकल्पों के अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (VCIP) का उपयोग करने की अनुमति दी है. पहले ही कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ यह सुविधा मिल रही है.
नए ग्राहकों को जोड़ना होगा आसान
पीएफआरडीए इस बारे में बयान जारी कर चुकी है. बयान के अनुसार पीएफआरडीए ने अब अपने इंटरमीडियरीज को वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (वीसीआईपी) का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है. नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए वे रियल-टाइम वीडियो केवाईसी का उपयोग कर सकती हैं. इसके एक महीने पहले बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को वीडियो केवाईसी फेसिलिटी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है. बैंक और म्यूचुअल फंड हाउस पहले ही वीडियो फैसिलिटी के जरिये ग्राहकों को केवाईसी की सुविधा दे रहे हैं.
अब सब्सक्राइबर्स को होगी आसानी
असल में अभी कई एनपीएस सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं. इनमें नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ना भी शामिल है. हालांकि, एनपीएस से निकलने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर को पीओपी (प्वॉइंट्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस) पर इन-पर्सन वेरिफिकेशन के लिए खुद मौजूद होना जरूरी है. फिजिकल प्रेजेंस की इस बाध्यता के कारण पीओपी/नोडल अधिकारियों के साथ-साथ सब्सक्राबइबर्स के सामने चुनौती आ रही थी. इससे विदड्रॉल की प्रक्रिया में देरी होती थी.
क्या है यह पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की एक निवेश स्कीम है. पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे, लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. यह अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से खोल सकते हैं.
NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2. टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है. NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है. जबकि 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं.
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