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बड़ी संख्या में EPF सब्सक्राइबर्स खाते में से पैसे निकाल रहे हैं. (Image: PTI)
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कोविड19 महामारी के दौरे में कर्मचारियों की मुश्किल थोड़ी कम हो सके, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से विशेष निकासी का प्रावधान किया. इस प्रावधान के अंतर्गत EPF खाताधारक अपने भविष्य निधि खाते में से तीन महीने के मूल वेतन+महंगाई भत्ते के बराबर या EPF खाते में जमा राशि का 75 फीसदी तक, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं. अंशधारकों को इन पैसों को लौटाने की जरूरत नहीं है.
इस राहत के चलते बड़ी संख्या में EPF सब्सक्राइबर्स खाते में से पैसे निकाल रहे हैं. PF का पैसा मेंबर इंप्लॉई के UAN से लिंक या यूं कहें EPFO में रजिस्टर्ड बैंक खाते में आता है. PF क्लेम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इस खाते के चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी पड़ती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी चेकबुक में चेक खत्म हो चुके हैं. ऐसे में क्लेम कैसे हो?
इस बारे में EPFO ने अपने ट्विटर अकाउंट से यूजर्स को समाधान बताया है. EPFO ने ट्वीट में कहा है कि अगर आपके नाम के प्रिंट वाला चेक उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक पासबुक के उस पेज की स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर सकते हैं, जिस पर मेंबर इंप्लॉई का नाम, खाता संख्या और IFSC स्पष्ट तौर पर दिख रहे हों. अगर किसी की पासबुक पर मेंबर इंप्लॉई का नाम छोड़कर बैंक का नाम, IFSC, खाता संख्या आदि मौजूद हैं तो उसे बैंक ब्रांच जाकर पासबुक पर इंप्लॉई के नाम समेत अन्य सभी जानकारियां डलवानी होंगी, उसके बाद पासबुक का प्रिंट निकालना होगा.
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अगर बैंक पासबुक भी उपलब्ध न हो तो?
EPFO को ऐसी भी क्वेरी मिली हैं, जिनमें पूछा गया है कि अगर मेंबर इंप्लॉई के नाम व बैंकिंग डिटेल्स वाला चेक और पासबुक न हों तो कैसे क्लेम होगा. इस पर EPFO ने जवाब दिया है कि अगर आपके पास चेक या बैंक पासबुक नही है तो बैंक स्टेटमेंट या ई-बैंक स्टेटमेंट की इमेज भी अपलोड की जा सकती है. लेकिन इसमें मेंबर इंप्लॉई का नाम, खाता संख्या, IFSC स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए. ऐसा इसलिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि KYC में दी गई बैंक खाता संख्या ठीक है और गलत भुगतान से बचा जा सके.
EPFO 3 दिन में निपटा रहा है क्लेम
EPFO कोविड19 एडवांस का सेटलमेंट प्रायोरिटी बेसिस पर 3 कामकाजी दिनों के अंदर कर रहा है. क्लेम की प्रोसेसिंग के बाद धनराशि मेंबर इंप्लॉई के बैंक को भेज दी जाती है. बैंक इसे इंप्लॉई के खाते में भेजने में आमतौर पर 1 से 3 अतिरिक्त कामकाजी दिन लेते हैं. याद रहे के PF अमाउंट बैंक खाते में पाने के लिए UAN के साथ सही बैंक खाता संख्या, IFSC लिंक होने चाहिए. साथ ही खाता ऑपरेशनल होना चाहिए.