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Higher Pension: सरकार ने हायर पेंशन को लेकर दूर किया बड़ा कनफ्यूजन, EPFO ने विकल्‍प चुनने के लिए बढ़ाई डेडलाइन

EPS Pension: EPFO ने PS कैलकुलेटर लॉन्‍च किया है, जिससे आप यह जान सकेंगे कि हायर पेंशन का विकल्‍प लेने पर आपको कितना ड्यू पे करना होगा.

EPS Pension: EPFO ने PS कैलकुलेटर लॉन्‍च किया है, जिससे आप यह जान सकेंगे कि हायर पेंशन का विकल्‍प लेने पर आपको कितना ड्यू पे करना होगा.

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Sushil Tripathi
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Pension Calculator

Highe Pension: अगर आपने हायर पेंशन का विकल्‍प नहीं चुना है तो अभी भी आपके पास मौका है.

EPS Pension Calculator: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है. इसके लिए 26 जून को डेडलाइन खत्‍म हो रही थी. यह दूसरा मौका है जब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन करने की समयसीमा बढ़ाई गई है. सबसे पहले इसे 3 मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया था. EPFO ने कहा कि योग्‍य पेंशनर्स/अंशधारकों को इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से राहत देने के इरादे से 15 दिन के लिये अंतिम अवसर दिया गया है. वहीं इसके पहले EPFO ने ईपीएस कैलकुलेटर भी लॉन्‍च कर दिया है, जिससे यह विकल्‍प लेने वालों को अपने बकाए को लेकर कनफ्यूजन दूर हो सके.

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बता दें कि इसके पहले हायर पेंशन विकल्‍प चुनने को लेकर बहुत तरह के कनफ्यूजन थे. मसलन विकल्‍प चुनने पर कितना ड्यू होगा. योगदान कितना करना होगा. पुराने ड्यू पर ब्‍याज लगेगा या नहीं. फिलहाल सरकार की ओर से नया ईपीएस कैलकुलेटर जारी कर इस कनफ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है. EPFO के बयान के अनुसार कर्मचारियों को विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिये आवेदन जमा करने को लेकर समयसीमा बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी गई है. किसी भी पात्र पेंशनर/मेंबर जिसे केवाईसी में समस्या होने से विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए 'ईपीएफआई जीएमएस' पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है. बयान के अनुसार हाइएस्‍ट सैलरी पर हायर पेंशन लाभ का चयन कर शिकायत की जा सकती है. इससे आगे की कार्रवाई के लिये रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा.

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कौन ले सेकता है हायर पेंशन का विकल्‍प

अगर आप 1 सितंबर, 2014 से पहले से EPFO के मेंबर थे और इसके बाद भी वे मेंबर बने रहे, तो आपके पास रिटायरमेंट के बाद हायर पेंशन पाने का विकल्‍प मौजूद है. असल में अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्रोविडेंट फंड (PF) में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर ली है तो आप पेंशन के हकदार हैं. आपके PF खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है.

कैसे कर सकेंगे कैलकुलेशन

इस कैलकुलेटर का इस्‍तेमाल करने के लिए कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना में शामिल होने की तारीख क्‍या थी. कर्मचारी को यह दर्ज करना होगा EPF योजना में शामिल होने की तारीख पर या नवंबर 1995 में जो भी बाद में हो, उस समय कितना वेतन था. अगर आप रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट की डेट पर या फिर फरवरी 2023 के अंत तक जो भी पहले हो, वेतन की डिटेल दर्ज करनी होगी. एक बार डाटा शीट में हर साल का वेतन दर्ज हो जाने के बाद, यह कैलकुलेटर एक्‍स्‍ट्रा ईपीएस कॉन्ट्रिब्‍यूशन का कैलकुलेशन करेगा. यह कैलकुलेशन EPS में शामिल होने की तारीख से रिटायरमेंट तक या EPS में शामिल होने की तारीख से आज तक, जैसा भी मामला हो, के लिए होगा. यानी आप जान सकेंगे कि हायर पेंशन के लिए अबतक आपका कॉन्ट्रिब्‍यूशन कितना कम है जो आपको पे करना है.

अतिरिक्‍त योगदान पर ब्‍याज भी देना होगा

इसके साथ ही, एक्सेल बेस्‍ड यूटिलिटी कैलकुलेटर यह भी कैलकुलेट करेगा कि आपकी ओर से जो कॉन्ट्रिब्‍यूशन कम रह गया है, उस पर 31 मार्च 2023 तक कुल ब्‍याज कितना हुआ. ये रकम भी आपके EPF खाते से वसूल की जाएंगी.

Pension Epfo