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EPFO Higher Pension: हायर पेंशन के लिए 3 मई तक कर सकेंगे अप्लाई, इन सब्सक्राइबर को होगा फायदा

EPFO के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर हाल में एक्टिवेट किए गए यूआरएल (URL) से स्पष्ट पता चलता है कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 3 मई, 2023 है.

EPFO के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर हाल में एक्टिवेट किए गए यूआरएल (URL) से स्पष्ट पता चलता है कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 3 मई, 2023 है.

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FE Hindi Desk
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ईपीएफओ ने पिछले हफ्ते बताया कि सब्सक्राइबर और उनके एंप्लायर संयुक्त रूप से एंप्लाई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

EPFO Extends Deadline to Opt for Higher Pension to May 3: एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स अपने एंप्लायर यानी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से 3 मई, 2023 तक हायर पेंशन (higher pension) का ऑप्शन चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. पहले इस तरह की धारणा बनी थी कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 है. ईपीएफओ के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर हाल में एक्टिवेट किए गए यूआरएल (URL) से स्पष्ट पता चलता है कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 3 मई, 2023 है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा. यह 4 माह की अवधि 4 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है. इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समयसीमा 3 मार्च, 2023 है. पिछले हफ्ते ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था. इसमें बताया गया था कि सब्सक्राइबर और उनके एंप्लायर संयुक्त रूप से एंप्लाई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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ये सब्सक्राइबर कर सकेंगे अप्लाई

ईपीएफओ की ओर से 20 फरवरी 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक एलिजिबल सब्सक्राइबर अपने एंप्लायर के साथ संबंधित रीजनल ऑफिस में हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फार्म प्रस्तुत कर सकते हैं.

  • ऐसे सब्सक्राइबर और एंप्लायर जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा (wage ceiling) से अधिक वेतन में योगदान दिया था.
  • ऐसे सब्सक्राइबर और एंप्लायर जिन्होंने EPS मेंबर होने के दौरान पिछली विंडो में ज्वाइंट ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था.
  • ऐसे सब्सक्राइबर जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPS मेंबर थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे.

नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सब्सक्राइबर और उनके एंप्लायर को ईपीएस में उनके वास्तविक सैलरी का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी. ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया.

यहां जाकर कर सकेंगे अप्लाई

अगर आप एक एलिजिबल सब्सक्राइबर हैं, तो आप रीजनल पीएफ ऑफिस के समक्ष ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रीजनल पीएफ कमिश्नर द्वारा आवेदन प्रक्रिया की समयसीमा से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही प्रदान की जाएगी. सभी आवेदनों को डिजिटली लॉग इन करना होगा, जिसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक अलग URL फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी.

ईपीएफओ ने कहा था कि ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) की सूचना जल्द दी जाएगी. इसके बाद रीजनल पीएफ कमिश्नर नोटिस बोर्ड पर एक उचित नोटिस और बैनर लगाएंगे जिससे सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी जा सके. इसके तहत प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा और डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा और रसीद संख्या प्रदान की जाएगी. रीजनल पीएफ फंड ऑफिस के प्रभारी हर एक ज्वाइंट ऑप्शन फार्म मामले की समीक्षा करेंगे. इसके बाद आवदेक को ई-मेल या डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी.

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