/financial-express-hindi/media/post_banners/W1KjlrOj4ZPeydHTcCS0.jpg)
All EPFO employees will be eligible for the benefits of non-refundable advance. This means, the employee will not have to put the money back into the provident fund (PF) account, as this is an advance.
पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करने के लिए कर्मचारी को ईपीएफ की वेबसाइट या यूनिफाइड पोर्टल पर जाना होगा.EPFO ने उन लोगों के लिए कुछ जरूरी सवाल जवाब जारी किए हैं जो पीएफ एडवांस की सुविधा लेना चाहते हैं. अप्लाई करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कितनी राशि को आप निकाल सकते हैं, क्या आपकी कंपनी इसके तहत योग्य है और क्या इस राशि पर टैक्स लगेगा. क्योंकि यह एडवांस है, इसलिए कर्मचारियों को राशि को वापस पीएफ अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है.
देशभर में सभी संस्थानों पर लागू
सरकार ने पहले लॉकडाउन के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए पीएफ राशि के विद्ड्रॉल से संबंधित EPFO के नियमों में राहत दी थी. पीएफ एडवांस या पीएफ विद्ड्रॉल का नया नियम देशभर में सभी संस्थानों पर लागू होगा. ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कोरोना को संबंधित अथॉरिटी ने पूरे देश के लिए महामारी घोषित किया है और इसलिए जो कर्मचारी देशभर में कहीं भी संस्थानों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और जो ईपीएफ स्कीम, 1952 के सदस्य हैं इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा ले सकते हैं.
नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट में क्रेडिट से 75 फीसदी तक का नॉन-रिफंडेबल एडवांस या 3 महीने की बेसिक सैलरी और DA निकालने की इजाजत है. इनमें से जो भी कम है, वह निकाल सकते हैं. पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का शेयर शामिल है जिसमें योगदान पर कमाया हुआ ब्याज भी है. पीएफ एडवांस का फायदा लेने के लिए कर्मचारी को EPFO को कोई दस्तावेज या सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है.
उदाहरण के लिए अगर कर्मचारी का पीएफ बैलेंस 50,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपये प्रति महीना है, तो वह 37,500 रुपये का पीएफ बैलेंस निकाल सकता है. पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करने के लिए कर्मचारी को ईपीएफ की वेबसाइट या यूनिफाइड पोर्टल पर जाना होगा.
पीएफ एडवांस के लिए कैसे अप्लाई करें
- सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल के मेंबर इंटरफेस में लॉग इन करें. (https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface)
- फिर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं और क्लेम (फॉर्म-31,19,10C, 10D) पर क्लिक करें.
- अपने बैंक अकाउंट की आखिरी 4 संख्या को डालें और वेरिफाई करें.
- फिर “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें.
- पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) को सिलेक्ट करें.
- फिर आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक (कोविड-19) को सिलेक्ट करें.
- आपको जितनी राशि की जरूरत है, उसे डालें और चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और अपना पता डालें.
- फिर “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक करें.
- आधार से लिंक अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को डालें.
- फिर क्लेम सब्मिट हो जाएगा.
मोबाइल से आप यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं या आप UMANG ऐप के जरिए भी क्लेम को फाइल कर सकते हैं.
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us