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EPFO: प्राइवेट जॉब में रिटायरमेंट के पहले चाहिए पेंशन का पैसा, क्या है ईपीएफओ के नियम, क्लेम के पहले जान लेना जरूरी

EPFO Rules: कोई भी कर्मचारी ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है. हालांकि पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है.

EPFO Rules: कोई भी कर्मचारी ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है. हालांकि पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है.

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Sushil Tripathi
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Pension Fund EPFO

Pension Scheme: क्या आपको पता है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं.

EPFO/Employee Pension Fund: क्या आपको पता है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है. वहं वह 50 साल बाद कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ ले सकता है. लेकिन 50 साल से कम उम्र होने पर उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. हां अगर उसे नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है. इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं. जानते हैं इसी पूरी डिटेल……

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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है. यानी ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्‍कीम है. यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, हालांकि जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो. PF खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए ईपीएस खाते में जाता है.

पेंशन में कितनी जमा होती है रकम

हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर/कंपनी का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे.

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58 की उम्र के पहले चाहिए पेंशन तब क्या करें

वैसे तो ईपीएफओ के नियम के अनुसार पेंशन 58 साल पूरे होने पर मिलनी शुरू होती है. लेकिन इसे आप इससे पहले भी क्लेमा कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यहां आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तभी क्ल्रेम कर सकते हैं. लेकिन यहां आपको कुछ कटौती के बाद पेंशन दी जाती है. 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.

50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तब क्या होगा

अगर आपने 10 साल नौकरी की है, लेकिन 48 साल में नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी. आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी. यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा.

10 साल पहले ले सकते हैं पूरा पैसा

अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा. लेकिन इस कंडीशन में आप पेंशन फंड का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं.

पेंशन सर्टिफिकेट लेना न भूलें

10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है. अगर आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.

पेंशन का पैसा Online कैसे निकालें

  • सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा. होम पेज पर दाईं ओर दिए गए online claims member account transfer के विकल्प का चयन करें.
  • अब आपकी स्क्रीन पर UAN Portal खुल जाएगा. अपना यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
  • नया पेज खुलने पर Online Services के विकल्प का चयन करें.
  • आपके सामने कुछ सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक करें.
  • अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान से सम्बंधित डिटेल दर्ज करनी होगी. मसलननाम, जन्मतिथि, आधार नंबर.
  • यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होगा, जिसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकाल लेना चाहते हैं तो ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10 C) के लिंक पर क्लिक करें.
  • अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें.
  • इसके बाद आपको बैंक से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आपके पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक.
  • इसके बाद पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें. यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

कितनी बनती है पेंशन

पेंशन के लिए ये है फॉर्मूला: कर्मचारी की मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.

20 साल की नौकरी पर पेंशन

अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवध‍ि 20 साल है तो….

मंथली पेंशन: 15000X 20/70 = 4286 रुपए

25 साल की नौकरी पर पेंशन

मंथली पेंशन: 15000X 25/70 = 5357 रुपए

30 साल की नौकरी पर पेंशन

मंथली पेंशन: 15000X 30/70 = 6429 रुपए

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