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EPFO Life Certificate Submission Online: हर पेंशन पाने वाले व्यक्ति को हर साल नवंबर में पेंशन अकाउंट वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. इसे जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इंप्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के सभी पेंशनर्स को नवंबर माह में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है. इसके बारे में EPFO ने ट्वीट कर बताया है.
EPFO के मुताबिक, नवंबर माह में जिन पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है वे हैं-
- जिनकी पेंशन शुरू हुए एक साल से भी कम वक्त हुआ है.
- जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है.
बता दें कि EPFO ने अपने पेंशनर्स को सुविधा दी है कि अब वे साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह जमा की जाने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक यह मान्य रहेगा.
अगर जमा करना है लाइफ सर्टिफिकेट
लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा कर सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर डिजिटली भी अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में, नजदीक के डाकघर में, अपने PC/लैपटॉप/मोबाइल के जरिए https://jeevanpramaan.gov.in से, निकटतम आधार आउटलेट/CSC से, उमंग ऐप के जरिए, EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों में जमा कर सकते हैं. हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर से जमा कराने की सेवा शुरू की है. EPS पेंशनधारक अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं. निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशनधारक के घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा.
नोट कर लें ये प्वॉइंट
डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होती है. यह भी ध्यान रहे कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपका पेंशन अकाउंट आधार नंबर के साथ लिंक होना आवश्यक है. फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा कर सकते हैं. फिजिकली सबमिशन के लिए अपने साथ ओरिजिनल PPO, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, इन सभी की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम जरूर रखें. याद रहे अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा होगा.
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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन
पहली बार ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा रहे पेंशनर्स को CSC, बैंकों और सरकारी ऑफिसेज द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. चाहें तो कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसकी पूरी जानकारी jeevanpramaan.gov.in से ली जा सकती है. पेंशनर्स उमंग ऐप के माध्यम से मोबाइल पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं.