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पेंशनर्स के लिए कम्यूटेड पेंशन का रिस्टोरेशन वापस लाए जाने से इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 105 करोड़ रुपये के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपये की पेंशन जारी की है. कम्यूटेड पेंशन रिस्टोरेशन के तहत रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूट करने यानी इसकी आंशिक निकासी का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन मिलती है और पेंशन राशि 15 साल तक घटी हुई दर से मिलती है.
इससे पहले कम्यूटेड पेंशन के रिस्टोरेशन का प्रावधान नहीं था. इसकी वजह से पेंशनर्स को जिंदगी भर घटी हुई पेंशन ही मिलती थी. कम्यूटेड पेंशन के रिस्टोरेशन का कदम पेंशनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए EPS-95 (Employees' Pension Scheme-1995) के तहत एक ऐतिहासिक कदम है. इसके जरिए 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ है. पेंशन कम्युटेशन का विकल्प लेने वालों के लिए मासिक पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एकमुश्त दे दी जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है.
20 फरवरी को जारी हुई थी अधिसूचना
श्रम मंत्रालय ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले EPFO के पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों के लिए पेंशन कम्यूटेशन रिस्टोरेशन की सुविधा दिए जाने को लेकर अधिसूचना 20 फरवरी को जारी की थी. इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं. इन लोगों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले अपनी पेंशन से आंशिक निकासी का विकल्प चुना था.
बता दें कि EPFO ने पेंशन कोष से आंशिक निकासी का प्रावधान वापस ले लिया था. लेकिन अब इस सुविधा को उन सभी के लिए फिर से बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले इसका विकल्प चुना था.