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EPFO के फंड से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा को आईटी अपग्रेड पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा. (Image: FE File)
EPFO subscribers may soon withdraw money via ATMs: ईपीएफओ मेंबर जल्द ही एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे. एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा (Union Labour Secretary Sumita Dawra) ने कथित तौर पर एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि श्रम मंत्रालय कारखानों, कंपनियों और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए आईटी अपग्रेड कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि दावेदार, लाभार्थी या बीमित शख्स एटीएम के जरिए अपने दावों के तहत धनराशि पा सकेंगे.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकासी की सीमा एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड यानी ईपीएफ (EPF) के 50 फीसदी तक होगी. ईपीएफओ की योजना कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI Scheme) के तहत सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारियों को अधिकतम 7 लाख रुपये दिए जाते हैं. इस प्रकार मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी निपटाए गए दावे के तहत धनराशि निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इस खबर के बारे में पीटीआई-भाषा द्वारा श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को भेजे गए सवालों का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला था.
लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देती है EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देता है. इसके जरिए उन्हें प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं. किसी भी कंपनी में बतौर कर्मचारी शामिल होने के बाद लोग ईपीएफओ के मेंबर बन जाते हैं. इसके साथ ही मेंबर ईपीएफओ के प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे लाभ पाने के दावेदार हो जाते हैं. कर्मचारियों को बुढ़ापे के लिए सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए इपीएफओ प्रॉविडेंट फंड बनाता है. पीएफ फंड में कंपनी और कर्मचारी, दोनों की ओर से कॉन्ट्रिब्यूशन जाता है.
किसी कंपनी में बतौर कर्मचारी शामिल होने के बाद वह अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी हिस्सा देना शुरू कर देता है और इतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन कंपनी की ओर से पीएफ फंड में किया जाता है. हालांकि कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन दो अकाउंट में बटता है. जिसमें से 8.33 फीसदी हिस्सा एम्पलाइज पेंशन स्कीम (EPS) यानी पेंशन फंड में जमा होता है और 3.67 फीसदी हिस्सा एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड यानी ईपीएफ (EPF) में जाता है.
एम्पलाइज पेंशन स्कीम एक पेंशन स्कीम है, जिसको मैनेज करने का काम ईपीएफओ (EPFO) का होता है. EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था. यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है. इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा. हालांकि यह पेंशन उन्हें 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलनी शुरू होती है.