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The government has recently relaxed the norms for Employees' Provident Fund (EPF) to provide liquidity support to both employers and employees.
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) की प्रक्रिया को बताया है. यह उन संस्थानों के लिए है जिन्होंने सुविधा लागू होने से पहले मार्च 2020 के लिए छोड़ दिया था. EPFO ने ट्वीट कर इसके लिए प्रक्रिया को बेहद आसान स्टेप्स में बताया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मार्च के आखिरी हफ्ते में गरीबों, मजदूरों, माइग्रेंट वर्कर्स, आदि के लिए 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया था, जिसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है.
फॉलो करें ये स्टेप्स
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- सबसे पहले संस्थान की लॉग इन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके यूनिफाइड वेब पोर्टल में लॉग इन करें.
- उसके बाद होम पेज पर PMGKY रिम्बर्समेंट रजिस्ट्रेशन इस टास्क बार पर जाना होगा.
- टास्क बार पर क्लिक करें, जहां आपके सामने दो स्थितियां होंगी जो इस प्रकार हैं:
- पहला, अगर वैलिड फॉर्म 5-ए के साथ ई-साइन या DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) पहले से है, तो 5-ए का कंटेंट संस्थान की बैंक डिटेल्स के साथ डिस्प्ले होगा. अगर डिटेल सही है, तो संस्थान के नाम के कॉलम का इस्तेमाल करें और उसे पूरा करें. उसके बाद agree बटन पर क्लिक करके उसे सब्मिट कर दें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हुई.
- दूसरी स्थिति में, अगर फॉर्म-5ए बैंक डिटेल्स के अलावा दूसरी डिटेल्स के साथ नहीं है, फिर PMGKY रिम्बर्समेंट रजिस्ट्रेशन टास्क बार के क्लिक करने पर फॉर्म-5ए एडिट मोड में खुलेगा. आपको इसमें बैंक की डिटेल्स के साथ दूसरी सभी जानकारी को भरना होगा जिसके बाद वैलिड ई-साइन या DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) भी डालना है. इसके बाद दोबारा होम पेज पर जाइए और PMGKY रिम्बर्समेंट रजिस्ट्रेशन टास्क बार पर क्लिक करें. अब वैलिड फॉर्म-5ए आपके पास मौजूद है, तो पहली स्थिति के स्टेप्स को फॉलो करें और PMGKY रिम्बर्समेंट के लिए अपने क्लेम को सब्मिट कर दें.