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Income Tax Return Filing: करदाताओं ने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग, ट्विटर यूजर्स बोले- काम नहीं कर रही है वेबसाइट

सोशल मीडिया यूजर्स ने शिकायत की है कि ई-फाइलिंग वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसे में डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

सोशल मीडिया यूजर्स ने शिकायत की है कि ई-फाइलिंग वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसे में डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Return Filing

असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 है.

Income Tax Return Filing: असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 है. सरकार ने इसकी अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है. इस बीच, ट्विटर पर कई यूजर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेडलाइन को तुरंत आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है. वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स ने शिकायत की है कि ई-फाइलिंग वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसे में डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

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यूजर्स ने की इस तरह शिकायत

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एक यूज़र ने शिकायत करते हुए लिखा है, "ऑनलाइन फाइलिंग में आने वाली कठिनाइयों को सुधारें... लास्ट नेम न तो ऑटोमैटिक है और न ही ITR-3 में एंटर करने की अनुमति है. इसलिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन और आईटीआर सबमिट करना संभव नहीं है? ऐसे में क्या करें?” यूजर की शिकायत का जवाब देते हुए आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने कहा, “कृपया मामले का विवरण (पैन और अपने मोबाइल नंबर के साथ) हमारे साथ orm@cpc.incometax.gov.in पर साझा करें. हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी. हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि पैन जैसे पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर साझा न करें ताकि इसका दुरुपयोग न हो.”

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इसी तरह, एक अन्य यूजर की शिकायत है कि टैक्स फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in ठीक से काम नहीं कर रहा है. यह समय ले रहा है, लगातार लोड हो रहा है फिर फेल हो रहा है." एक यूजर ने शिकायत की, "@IncomeTaxIndia आज सुबह से यह केवल लोडिंग दिखा रहा है. कृपया मुझे बताएं कि यह कब ठीक से काम करता है."

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पिछले साल बढ़ाई गई थी डेडलाइन

बता दें कि कोविड महामारी और फाइलिंग वेबसाइट की खराबी के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने पिछले साल अंतिम तारीखों को बढ़ा दिया था. इस बीच, टैक्स डिपार्टमेंट ने आज ट्वीट करते हुए कहा है, "प्रिय करदाताओं, अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो याद रखें. AY 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2022 है. वेतनभोगी कर्मचारी और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार), जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई 2022 तक वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.

(Rajeev Kumar)

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