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अपनी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस से हैं परेशान? तो इन तरीकों से कर सकते हैं शिकायत

आपको अपनी शिकायत के लिए पहले बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए, इस तरह दर्ज शिकायत को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब देना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होती है.

आपको अपनी शिकायत के लिए पहले बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए, इस तरह दर्ज शिकायत को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब देना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होती है.

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FE Online
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Facing an issue with insurance policy? Here's how to complain against the insurance company

अगर आपको अपनी बीमा कंपनी से शिकायत है, तो यहां शिकायत दर्ज करने के कुछ तरीके बताए गए हैं.

कई बार हम अपने बीमा कंपनियों से परेशान होते हैं, लेकिन इसकी शिकायत को लेकर हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है. पॉलिसी होल्डर को कई चीजों को लेकर अपने बीमा कंपनी से शिकायत हो सकती है, जैसे - दावों के निपटान में देरी, प्रीमियम पर विवाद, पॉलिसी के नियमों और शर्तों की गलत व्याख्या आदि. ब्रांच के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को शिकायत दर्ज करके इन शिकायतों का समाधान किया जा सकता है. इस तरह दर्ज शिकायत को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब देना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होती है. अगर बीमा कंपनी तय समय में शिकायत का निपटारा नहीं कर पाती है या संतोषजनक समाधान नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत IRDAI के कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में दर्ज करा सकता है. अगर आपको भी अपनी बीमा कंपनी से कोई शिकायत है, तो यहां शिकायत दर्ज करने के कुछ तरीके बताए गए हैं.

बीमाकर्ता से शिकायत करें

बीमा पॉलिसी को लेकर किसी भी समस्या के मामले में पॉलिसीधारक को अपनी शिकायत के लिए सबसे पहले बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए. ध्यान दें कि कंपनी से संपर्क करते समय, आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज हों. आपको यह शिकायत लिखित रूप में देना है. इसके अलावा, तारीख के साथ अपनी शिकायत की पावती लेना न भूलें. शिकायत प्रक्रिया को लेकर सभी बीमा कंपनियों के अपने नियम होते हैं. पहले यह नियम समझ लें कि शिकायत के लिए पहले किससे संपर्क करना है और कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. IRDAI के नियम के अनुसार, बीमा कंपनी को आपकी समस्या का समाधान 15 दिनों के भीतर करना होता है. लेकिन, अगर आपकी शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर नहीं होता है, या अगर आप बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस मुद्दे को आगे जा सकते हैं. आप अपनी शिकायत IRDAI के पास दर्ज करा सकते हैं.

IRDAI के पास शिकायत करें

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अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो आप IRDAI के कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करके या complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल भेजकर आसानी से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम (IGMS) के ज़रिए भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हालांकि आपको पहले शिकायत के लिए बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए. अगर किसी वजह से आप बीमा कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो IGMS के ज़रिए भी आप शिकायत के लिए बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं.

IRDAI पोर्टल के ज़रिए ऐसे दर्ज करें शिकायत

  • IRDAI पोर्टल के ज़रिए शिकायत करने के लिए आपको वेबसाइट- igms.irda.gov.in पर जाना होगा. इस दौरान आप अपनी शिकायत को बीच में संशोधित भी कर सकते हैं.
  • अगर आप पोर्टल के ज़रिए शिकायत नहीं करना चाहते तो टोल-फ्री नंबर 155255 या 1800-4254-732 पर कॉल कर सकते हैं या complaints@irda.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं.
  • शिकायत करने के बाद एक टोकन नंबर जेनरेट होगा, जिसे शिकायतकर्ता को दिया जाएगा. इसे दोबारा जांच के लिए बीमा कंपनी को भेजा जाएगा और दो सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाएगा. अगर आप जवाब से असंतुष्ट हैं, तो शिकायत की प्रकृति के आधार पर इसे बीमा लोकपाल या कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट में भेज दिया जाता है.

IRDAI को पत्र के ज़रिए भेज सकते हैं शिकायत

अगर आप ऑनलाइन तरीके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफ़लाइन तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं. पॉलिसीधारक को IRDAI वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत पंजीकरण फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. फॉर्म भरें और इसे संबंधित दस्तावेजों के साथ जनरल मैनेजर, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, IRDAI को भेजें.

बीमा लोकपाल

अगर आप अपनी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. बीमा लोकपाल योजना सरकार द्वारा अलग-अलग पॉलिसीधारकों के लिए बनाई गई थी ताकि उनकी शिकायतों को अदालतों की प्रणाली से प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा सके. बीमा लोकपाल से संपर्क करने से पहले आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा. IRDAI के मुताबिक आपको पहले शिकायत के साथ अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा. अगर 30 दिनों तक इसका कोई जवाब नहीं आया है तो आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. लोकपाल एक मध्यस्थ के तौर पर काम करता है. अगर आप इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, तो लोकपाल कंपनी को सूचित करेगा जिसे 15 दिनों में शर्तों का पालन करना होगा.

कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत

अगर इन सभी तरीकों के बाद भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है तो आपके पास उपभोक्ता फोरम या सिविल कोर्ट में शिकायत करने का भी विकल्प है. आप उपभोक्ता मामलों के विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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