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अब आधार बेस्ड e-KYC के जरिए तुरंत मिलेगा PAN; फ्री में करें अप्लाई, ये है प्रॉसेस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन के इंस्टैंट आवंटन की सुविधा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन के इंस्टैंट आवंटन की सुविधा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है.

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The allotment process is paperless and an e-PAN is issued to the applicants free of cost, the government said in a statement.

The allotment process is paperless and an e-PAN is issued to the applicants free of cost, the government said in a statement.

finance minister nirmala sitharaman launched facility of instant allotment of PAN through aadhar based KYC वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन के इंस्टैंट आवंटन की सुविधा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को PAN के इंस्टैंट आवंटन (रियल टाइम बेसिस के करीब) की सुविधा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि यह सुविधा अब उन PAN आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास मान्य आधार नंबर मौजूद है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है.

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उसने यह भी कहा कि आधार बेस्ड e-KYC के जरिए इंस्टैंट PAN की सुविधा आधिकारिक तौर पर आज लॉन्च हो गई है. हालांकि, इसका बीटा वर्जन 12 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया था.

बिना किसी शुल्क के जारी होगा PAN

आवंटन की प्रक्रिया पेपरलेस है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा. आधिकारिक बयान के मुताबिक इंस्टैंट पैन की सुविधा का लॉन्च इनकम टैक्स विभाग की ओर से डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम है जिससे टैक्सपेयर्स के लिए यह प्रक्रिया का पालन करना आसान बनेगा.

25 मई तक टैक्सपेयर्स को कुल 50.52 करोड़ पैन का आवंटन हुआ है, जिसमें से लगभग 49.39 करोड़ व्यक्तियों को आवंटित हैं और 32.17 करोड़ से ज्यादा आधार के साथ लिंक हैं. इस सुविधा के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले फरवरी में केंद्रीय बजट पेश करते हुए एलान किया था.

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ई-पैन की प्रक्रिया

इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि इंस्टैंट पैन जारी करने की प्रक्रिया बहुत आसान है.

  • सबसे पहले https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/ApplyePANThroughAadhaar.html?lang=eng पर जाना होगा.
  • अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा.
  • इसके बाद यह पुष्टि करनी होगी कि आवेदक के पास पहले से पैन नहीं है, उसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, उसकी पूरी जन्मतिथि आधार कार्ड पर है और वह नाबालिग नहीं है.
  • इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • अब ओटीपी एंटर करना होगा और इसके बाद आधार डिटेल्स को वैलिडेट करना होगा.
  • प्रक्रिया के पूरे होने पर 15 संख्या का एक्नोलेजमेंट नंबर आएगा.
  • रिक्वेस्ट के स्टेटस को वैलिड आधार नंबर देकर कभी भी चेक किया जा सकता है और एक बार PAN आवंटित होने पर ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं.
  • अगर आपकी ई-मेल आईडी आधार के साथ रजिस्टर्ड है, तो ई-पैन उस पर भी भेजा जाएगा.