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Form 15G and 15H: ये फॉर्म यह बताने के लिए भरे जाते हैं कि व्यक्ति का पूरे फाइनेंसशियल ईयर में इनकम इतना नहीं है जिसपर टैक्स लगाया जा सके.
Form 15G and 15H: फॉर्म 15G और 15H, कुछ तरह के इनकम पर टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स यानी TDS से बचने के लिए टैक्सपेयर्स द्वारा बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों को जमा किया गया एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म है. फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा दायर एक डिक्लेरेशन है, जबकि फॉर्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए है. ये फॉर्म यह बताने के लिए भरे जाते हैं कि व्यक्ति का पूरे फाइनेंसशियल ईयर में इनकम इतना नहीं है जिसपर टैक्स लगाया जा सके. फॉर्म 15G और फॉर्म 15H आमतौर पर उन व्यक्तियों द्वारा जमा किए जाते हैं जो FD, RD और अन्य समान प्रकार के निवेशों से आय अर्जित करते हैं. ये फॉर्म ऐसी इनकम पर टीडीएस से बचने में मदद करते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक या वित्तीय संस्थान में फॉर्म 15एच जमा करने से कुछ प्रकार की इनकम पर टीडीएस से बचने में मदद मिलती है. फॉर्म यह डिक्लेअर करता है कि वित्तीय वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक की कुल कमाई टैक्सेबल लिमिट से कम है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ नागरिक गैर-वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में ज्यादा छूट सीमा के पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेसिक एक्सजेम्प्शन की लिमिट 3 लाख रुपये है, जबकि गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 2.5 लाख रुपये है. इसका मतलब है कि वरिष्ठ नागरिक बिना टैक्स चुकाए ज़्यादा कमाई कर सकते हैं.
नॉन- टैक्सेबल इनकम वाले वरिष्ठ नागरिक क्या कर सकते हैं?
वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, वे अभी भी अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये कदम उठा सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें: भले ही वरिष्ठ नागरिकों के पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना चाहिए, अगर उनकी कुल आय, बचत बैंक खातों से ब्याज पर होने वाली आय और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी छूट वाली आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है.
टैक्स फ्री साधनों में निवेश करें: वरिष्ठ नागरिक टैक्स-फ्री बांड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे इसपर अर्जित होने वाला इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. वे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं.
मेडिकल एक्सपेंस पर बेनिफिट करें क्लेम: वरिष्ठ नागरिक अपने या अपने पति या पत्नी, बच्चों, या आश्रित माता-पिता द्वारा किए गए मेडिकल एक्सपेंस पर टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा, वे पेमेंट किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80डी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं.
कैसे भरें फॉर्म?
- सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक बैंक से या ऑनलाइन 15A फॉर्म डाऊनलोड करें
- उसमें आवेदक का नाम, पैन डिटेल्स, पता, जन्म तिथि और आने इनकम के बारे में जानकारी दें
- अगर किसी वरिष्ठ नागरिक का उल्लेख किए गए असेसमेंट ईयर से पहले किसी भी वर्ष में मूल्यांकन किया गया है, तो 'हां' दर्ज करें
- कुल इनकम की जानकारी दें, जिसके लिए एक आवेदक अपनी डिक्लेरेशन देना चाहता है.
- चालू वर्ष की अनुमानित टोटल इनकम और पिछले वर्ष की अनुमानित इनकम का उल्लेख करें
- इसके बाद आवेदक के शेयरों की संख्या, एलआईसी पॉलिसी डिटेल्स, NSS की जानकारी और उसके कर्मचारी कोड आदि का डिटेल्स दर्ज करें
- फॉर्म का दूसरा हिस्सा खाली छोड़ दें और इसे जमा कर दें
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