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KYC Details : क्या बैंक आपसे दोबारा मांग सकता है KYC डिटेल? इस बारे में क्या कहते हैं RBI के नियम? ऑनलाइन कैसे पूरी हो सकती है प्रॉसेस?

Re-KYC Details for Bank Accounts: बैंक में खाता खोलने के लिए KYC डिटेल देना जरूरी होता है, लेकिन एक बार जमा करने के बाद क्या बैंक आपसे दोबारा KYC डिटेल जमा करने को कह सकता है?

Re-KYC Details for Bank Accounts: बैंक में खाता खोलने के लिए KYC डिटेल देना जरूरी होता है, लेकिन एक बार जमा करने के बाद क्या बैंक आपसे दोबारा KYC डिटेल जमा करने को कह सकता है?

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FE Hindi Desk
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बैंक के पास आपका KYC डिटेल अपडेट रहना आपके ही हित में है.

Do you need to submit fresh KYC details again : बैंक में खाता खुलवाते समय आपको अपनी पहचान (Identity) और पते के लिए प्रमाण (Address Proof) जमा करने पड़ते हैं. इसके लिए बैंक आपसे पैनकार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card) और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जैसे कई दस्तावेज मांगता है. लेकिन एक बार इन दस्तावेजों को जमा कर देने और खाता खुल जाने के बाद क्या बैंक आपसे दोबारा ये सारे दस्तावेज जमा करने को बोल सकता है? बैंकों से कई बार ऐसी डिमांड आने पर कस्टमर के मन में यह सवाल उठ सकता है. आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम और दिशानिर्देश इस बारे में क्या कहते हैं.

कोई बदलाव नहीं हुआ तो सेल्फ डिक्लेरेशन काफी है

अगर आपके KYC से जुड़े विवरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आपके KYC से जुड़े वे सभी दस्तावेज अब भी वैलिड हैं, जो आप पहले बैंक को दे चुके हैं, तो आपको उन्हें दोबारा से जमा करने की जरूरत नहीं है. आरबीआई के निर्देश के मुताबिक ऐसी स्थिति में ग्राहकों का सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी है. इसके लिए बैंक की शाखा में जाना भी जरूरी नहीं है. केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होने का डिक्लेरेशन आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम (ATM) या इंटरनेंट/ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी दे सकते हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को इस तरह की सुविधा मुहैया कराएं.

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सिर्फ पता बदला है तो ऐसे अपडेट होगा KYC डिटेल

अगर आपका पता बदल गया है, तो आपको अपने नए एड्रेस की जानकारी और उसका दस्तावेजी प्रमाण (Address Proof) फिर से जमा करना होगा. लेकिन अगर आपके KYC में एड्रेस के अलावा बाकी सभी विवरण पहले जैसे ही हैं, तो नए पते का प्रमाण पत्र आप बैंक की शाखा में गए बिना, ऊपर बताए ऑनलाइन तरीकों से भी जमा कर सकते हैं. ग्राहक की तरफ से नया एड्रेस प्रूफ जमा किए जाने के दो महीने के भीतर बैंक उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

नए KYC दस्तावेज कब जमा करने पड़ते हैं?

बैंक इन हालात में अपने ग्राहकों से नए KYC दस्तावेज जमा करने को कह सकते हैं -

  • अगर बैंक के पास पहले से जमा आपके दस्तावेजों में पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईकार्ड जैसे वे दस्तावेज शामिल नहीं हैं, जो वैलिड डॉक्युमेंट्स की मौजूदा सूची में आते हैं, तो बैंक आपसे नए KYC कागजात जमा करने को कह सकता है.
  • अगर बैंक के पास मौजूद आपके वैध KYC डाक्युमेंट्स की वैलिडिटी यानी वैधता खत्म हो चुकी है, मसलन बैंक को दिया गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसकी जगह पर आपसे नया वैलिड दस्तावेज मांगा जा सकता है.

वीडियो के जरिए भी हो सकता है KYC

केवाईसी अपडेट करना हो या नए सिरे से केवाआईसी (fresh KYC) जमा करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. इसे बैंक शाखा में जाने के अलावा वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP) के जरिए भी किया जा सकता है. बशर्ते आपका बैंक यह सुविधा दे रहा हो.

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समय-समय पर KYC अपडेट करना क्यों जरूरी है?

और अंत में सबसे जरूरी बात. बैंक अगर आपसे आपका KYC अपडेट करने को कहता है, तो आप इसे किसी परेशानी या झमेले के तौर पर न लें. बैंक के पास आपका KYC डिटेल अपडेट रहना आपके ही हित में है. आपके खाते की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है कि बैंक के पास आपसे जुड़ी जो भी जानकारी है, वो सही रहे. और अब तो RBI ने इस प्रक्रिया को काफी आसान भी बना दिया है.

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