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Avoid the moratorium for credit card payments and access it as the last option since accrual of interest could be stressful.
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कोरोना संकट में सरकार ने NPS सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडिया (PFRDA) ने शुक्रवार को कहा है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब कोविड-19 के उपचार से जुड़े खर्चे के लिए आंशिक निकासी कर सकेंगे. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स और सभी स्टेकहोल्डर्स को एक सर्कुलर के जरिए बताया कि भारत सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. कोविड-19 एक गंभीर बीमार है, जिसमें जान जाने का भी खतरा है. कोविड-19 को पहले ही महामारी घोषित किया जा चुका है.
PFRDA ने एक सर्कुलर में कहा है कि नियमों के अनुसार, सब्सक्राइबर्स को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर आंशिक निकासी को अनुमति दी गई है. जरूरत पड़ने पर एनपीएस सब्सक्राइबर अपने, अपनी वैधानिक पत्नी, बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे या निर्भर माता-पिता के उपचार के लिए आंशिक निकासी कर सकता है.
PFRDA ने स्पष्ट किया- APY में आंशिक निकासी नहीं
PFRDA ने यह स्पष्ट किया है कि अटल पेंशन योजना (APY) सब्सक्राइबर्स के लिए आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है. नियामक का कहना है है, ''हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एपीवाई के तहत सब्सक्राइबर्स को आंशिक निकासी की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है.''
बता दें, PFRDA दो प्रमुख पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना (APY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का संचालन करता है. 31 मार्च 2019 तक आंकड़ों के अनुसार, APY सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.11 करोड़ थी. APY और NPS के तहत सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 3.47 करोड़ है.
NPS में निवेश पर Tax छूट
पीएफआरडीए का मानना है कोरोना संकट के चलते छोटे कॉरपोरेट्स के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि PFRDA की स्कीम फ्लैक्सिबल है. कंट्रीब्यूशन को लेकर कोई तय तारीख नहीं है. एक वित्त वर्ष के दौरान सब्सक्राइबर पेंशन अकाउंट में कभी भी जमा कर सकता है. व्यक्तिगत, वेतनभोगी या सेल्फ इम्प्लायड भी एनपीएस की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जाह सालाना 50,000 रुपये तक की रकम टैक्स फ्री है.