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टैक्स आडिट की समय सीमा भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है.
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ITR: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स यानी करदाताओं को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मे बुधवार को डायरेक्ट टैक्स से जुड़े कई अहम एलान किए. इसमें एक अहम घोषणा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर किया गया. इसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है. वित्त मंत्री ने पीएम मोदी की तरफ से मंगलवार को किये गए आर्थिक पैकेज के एलान का ब्योरा साझा किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए कई राहत भरे एलान किए. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है. इसके साथ ही टैक्स आडिट की समय सीमा भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है.
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इसके अलावा, चैरिटेबल ट्रस्ट्स और नॉन कॉरपोरेट बिजनेस व प्रोफेशंस के लिए सभी पेंडिंग रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे. इसके दायरे में प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी व को-आपरेटिव्स भी आएंगे.
TDS रेट में 25% की कटौती
सरकार ने नॉन सैलरीड कर्मचारियों के लिए TDS की दरें भी घटा दी है. घोषणा के मुताबिक करदातओं को अधिक फंड उपलब्ध कराने के लिए टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25 फीसदी की कटौती कर दी है. टीडीएस और टीसीएस दरों में कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इससे करदाताओं को 50,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह फैसला कल से ही लागू हो जाएगा.
'विवाद से विश्वास' स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ी
सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है. वित्त मंत्री ने बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज और पेनल्टी के 31 दिसंबर 2020 तक भुगतार कर सकते हैं. इस स्कीम की समय सीमा दूसरी दफा बढ़ाई गई है. इससे पहले सरकार ने मार्च में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 की थी. बता दें, वित्त मंत्री ने बजट 2020 में विवाद से विवाद स्कीम का एलान किया था. इसके तहत करदाताओं ओर टैक्स विभाग के बीच टैक्स विवादों का एकमुश्त निपटान का प्रावधान किया गया था. इसमें विवाद टैक्स रकम का भुगतान बिना पेनल्टी और ब्याज के करने की छूट थी.
राहत पैकेज में MSME को राहत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की डिटेल देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए 6 बड़े एलान किए. इसके तहत पहला एलान MSME, कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का रहा.
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वित्त मंत्री ने कहा कि इस कर्ज की समयसीमा 4 साल की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा. इस इस एलान से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा. 31 अक्टूबर 2020 तक इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है. इसका लाभ 100 करोड़ तक के टर्नओवर और 25 करोड़ रुपये तक के बकाया वाली बॉरोअर्स यूनिट ले सकेंगी.