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पीएफ सब्सक्राइबर अब ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं नॉमिनी डिटेल, इन आसान स्टेप्स में पूरा करें EPF ई-नॉमिनेशन

निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा स्कीम में निवेश की गई राशि नॉमिनी को आसानी से मिल जाए इसके लिए ज्यादातार संस्थाओं ने नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है.

निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा स्कीम में निवेश की गई राशि नॉमिनी को आसानी से मिल जाए इसके लिए ज्यादातार संस्थाओं ने नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है.

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FE Hindi Desk
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पीएफ मेंबर अपने अकाउंट से कैसे नॉमिनी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से जोड़ सकते हैं उसके लिए यहां ई-नॉमिनेशन के स्टेप्स बताए गए हैं.

EPF E-nomination : अलग-अलग सेविंग स्कीम में निवेश के लिए अकाउंट ओपेन करने के दौरान संबंधित रेगुलेटर संस्थाएं अब निवेशकों के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने  प्रॉविडेंट फंड (PF) सब्सक्राइबर्स को ई-नॉमिनेशन करने की सुविधा दी है. ईपीएफओ उन सभी पीएफ अकाउंट होल्डर को भी ई-नॉमिनेशन के लिए सूचित कर रहा है जिन्होंने अब तक अपने पीएफ अकाउंट के साथ नॉमिनी का ब्यौरा नहीं दिया है. आइए समझते हैं ई-नॉमिनेशन क्यों जरूरी है.

निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा स्कीम में निवेश की गई राशि नॉमिनी को आसानी से मिल जाए इसके लिए ज्यादातार संस्थाओं ने नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. ऐसा करने से अनहोनी की स्थिति में निवेशक द्वारा जमा किए गए पैसे डेथ क्लेम करने पर नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है. नॉमिनेशन न होने की स्थिति में निवेशक द्वारा स्कीम में लगाए गए पैसे लेने के लिए परिजनों के लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरनी पड़ जाती है. यही कारण है कि आज बैंक अकाउंट ओपेन करवाते समय ही खाताधारक को नॉमिनी डिटेल देना जरुरी हो गया है. सिर्फ इतना ही नहीं पोस्ट ऑफिस की स्कीम और ट्रेडिंग के लिए ओपेन कराए गए डिमैट अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर भी कंपनियां या रेगुलेटर संस्थाएं नॉमिनेशन अनिवार्य कर दी हैं.

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ई-नॉमिनेशन से पहले करें लें ये तैयारी

अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो इन जरूरी स्टेप्स को पूरा कर ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं.

  • EPFO द्वारा जारी पीएफ मेंबरशिप का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट होना चाहिए और इस नंबर के साथ आधार डिटेल लिंक होना चाहिए.
  • आधार कार्ड डिटेल के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए.
  • पीएफ मेंबर प्रोफाइल में आपका फोटो और पते का डिटेल अपडेट होना चाहिए.  
  • ई-नॉमिनेशन करते वक्त आपको नॉमिनी के फोटो की जरुरत होगी. ऐसे में आपके पास 3.5 cm X 4.5 cm साइज की JPG फार्मेट में नॉमिनी के फोटो की स्कैन कॉपी होनी चाहिए.
  • नॉमिनी का आधार डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल की जरुरत होगी. बैंक डिटेल में शाखा का पता और बैंक IFSC कोड समेत अन्य ब्यौरा रखना अनिवार्य है.
  • अगर आपके आधार नंबर और EPFO द्वारा जारी पीएफ मेंबरशिप नंबर यानी UAN के साथ अलग-अलग मोबाइल नंबर जुड़े हों तो सबसे पहले पीएफ मेंबर वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर चेंज करें. आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को पीएफ मेंबर पोर्टल पर अपडेट करने के बाद ही आप ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इस दौरान आप पीएफ पोर्टल के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी की मदद से कर सकेंगे. 

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ऐसे करें ई-नॉमिनेशन

इन स्टेप्स की मदद से आप ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी आसानी से पूरी कर सकते हैं.

  • PF मेंबर पोर्टल को ओपेन करने के लिए सबसे पहले इस लिंक unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
  • अब UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें
  • स्क्रीन पर खुले विंडो में दिखाई दे रहे मैनेज टैब (Manage Tab) में जाकर E-Nomination ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
  • अब मांगी गई जरूरी डिटेल सही-सही भरें 
  • फैमिली डिक्लेरेशन (Family Declaration) को अपडेट करने के लिए Yes ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • एड फैमिली डिटेल (Add Family Details) ऑप्शन पर क्लिक कर एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
  • अब नॉमिनेशन डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पीएफ राशि का कितना फीसदी हिस्सा किस नॉमिनी को देना चाहते हैं उसकी दावेदारी के लिए 20%, 30% या 50% या फिर अपने मनमुताबिक अंक भरें और सभी नॉमिनी के शेयर का ब्यौरा भर कर EPF नॉमिनेशन डिटेल को सेव (Save)कर दें.
  • फिर E-sign पर क्लिक करेें. आधार और पीएफ पोर्टल से लिंक समान मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी डिटेल को भर कर E-sign प्रक्रिया पूरी करने के लिए आगे बढ़ें. 

अगर आप किसी नॉमिनी को हटाना चाहते हैं तो पीएफ पोर्टल पर अपने अकाउंट के साथ जुड़े नॉमिनी को डिलीट कर दें या फिर आप चाहें तो किसी और को नॉमिनी बना सकते हैं. बस इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी.

(Article : Amitava Chakrabarty)

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