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The two target maturity dates are April 2025 i.e. for 5 years or April 2031 i.e. a period of 11 years.
PPF extension rules: कोविड19 (COVID-19) को देखते हुए सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नियमों में एक बार फिर ढील दी है. इन स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी शामिल है. सरकार ने अप्रैल में राहत दी थी कि जो लोग लॉकडाउन के चलते PPF अकाउंट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, वे 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं. इस किस्त को देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई पेनल्टी या रिवाइवल फीस वसूल की जाएगी. इसके अलावा PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए भी 30 जून तक का समय दिया गया था.
अब सरकार ने PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए 31 जुलाई 2020 तक का वक्त दे दिया है. यानी जो लोग PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला एक साल का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में ही खत्म हो गया और वे एक्सटेंशन का फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं तो अब वे इस फॉर्म को 31 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं.
बैंकों व पोस्ट ऑफिस को PPF अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, संबंधित फॉर्म की ड्यूली साइन्ड, स्कैन्ड कॉपी 31 जुलाई तक जमा की जा सकती है. फॉर्म की वास्तविक यानी हार्ड कॉपी लॉकडाउन पूरी तरह हटने के बाद जमा करनी होगी.
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अकाउंट एक्सटेंशन का क्या है नियम
PPF अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. इसके बाद चाहें तो इसे और 5 साल के ब्लॉक्स में आगे कंटीन्यू किया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म अकाउंट की मैच्योरिटी वाली तारीख से 1 साल के अंदर जमा करना होता है. PPF अकाउंट को नए योगदान के साथ या नए योगदान के बिना भी एक्सटेंड किया जा सकता है.
अकाउंट बंद होने तक इसमें जमा फंड पर ब्याज मिलता रहेगा. अगर मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को बंद नहीं किया जाता है और न ही एक साल के अंदर इसे एक्सटेंड करने के लिए फॉर्म जमा किया जाता है तो अकाउंट में आगे कोई नया योगदान नहीं किया जा सकेगा. हालांकि मौजूदा बैलेंस पर ब्याज मिलता रहेगा.