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भारत सरकार ने नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम, 2019 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.National Savings Time Deposit (TD) Scheme, 2019: भारत सरकार ने नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम, 2019 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. इस स्कीम में चार तरह के टाइम डिपॉजिट (या फिक्सड डिपॉजिट) अकाउंट खोले जा सकते हैं. इसमें 1 साल के लिये, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि वाला अकाउंट शामिल हैं. इन अकाउंट में क्रमश: एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल के लिये राशि जमा कर सकते हैं.
इस स्कीम में अकाउंट कोई भी एक व्यस्क, तीन व्यस्क ज्वॉइंट तौर पर, 10 साल से कम उम्र का नाबालिग या नाबालिग की ओर से अभिभावक या कमजोर मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति की ओर से कोई व्यक्ति खोल सकता है. एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा अकाउंट अपने नाम पर या किसी दूसरे के साथ ज्वॉइंट अकाउंट भी हो सकते हैं. एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये जमा करने की जरूरत है. जमा करने की अधिकतम राशि की सीमा नहीं है. 100 रुपये के गुना में आप कितनी भी राशि आप अकाउंट में जमा करा सकते हैं.
ब्याज
एक साल, दो साल, तीन साल की अवधि वाले अकाउंट पर सालाना 6.9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. जबकि 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट पर सालाना 7.7 फीसदी ब्याज मिलेगा. इस अकाउंट में जमा की गई राशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होगी. और इस ब्याज का भुगतान जिस तारीख को अकाउंट खोला गया है, उस साल के आखिर में होगा.
इस स्कीम के तहत, खाताधारक ब्याज राशि को अपने सेविंग्स अकाउंट में हासिल कर सकते हैं. अगर व्यक्ति जमा की गई राशि पर कमाए गए सालाना ब्याज को विद्ड्रॉ नहीं करते हैं, तो इस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा.
अगर आप इस स्कीम के तहत 1 लाख राशि जमा करते हैं, तो आपको इतना सालाना ब्याज मिलेगा:
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इस हिसाब से अगर आप 1 लाख की राशि 5 साल की अवधि वाले अकाउंट में जमा करते हैं, तो आपको 5 साल में कुल 7925×5 = 39,625 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे.
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मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करना
अगर आप पांच साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट को डिपॉजिट की तारीख से चार साल बाद ही बंद कर देते हैं, तो तीन साल की अवधि वाले अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर के आधार पर ब्याज की गणना होगी. और जो अतिरिक्त ब्याज दिया जा चुका है, उसे कुल मिलने वाले अमाउंट में से काट लिया जाएगा.
टाइम डिपॉजिट स्कीम को अगर आपको किसी को ट्रांसफर करना है, तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर फॉर्म-5 में ऐप्लीकेशन देनी होगी. इसके साथ जिस व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी ओर से लेटर भी होना चाहिये.
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