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Cash Deposit New Rule: 20 लाख से ज्यादा के नगद लेन-देन पर PAN-Aadhaar जरूरी, सरकार ने बनाए नए नियम

Cash deposits with PAN: पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम तय किए हैं.

Cash deposits with PAN: पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम तय किए हैं.

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FE Online
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government made mandatory PAN Aadhaar for cash deposits or withdrawals above Rs 20 lakh cbdt framed new rules

किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्टऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा.

Cash deposits with PAN: पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम तय किए हैं. बिना पैन और आधार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों पर इन नियमों का अधिक असर पड़ेगा. नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्टऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई है.नीचे उन सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी दी जा रही है, जिसके लिए पैन या आधार की डिटेल्स साधा करना अनिवार्य होगी.

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इन ट्रांजैक्शन में Pan या Aadhaar की डिटेल्स देना जरूरी

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  • एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में 20 लाख रुपये की नगदी जमा करने पर.
  • एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपये की नगद निकासी पर.
  • बैंकिंग कंपनीी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर.

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टैक्सपेयर बेस बढ़ाने की कवायद

Nangia & Co LLP के पार्टनर शैलेश कुमार के मुताबिक सरकार टैक्सपेयर बेस बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले ऐसे लोगों को जिनके पास पैन नहीं है, उन्हें टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है. नियमों में मौजूदा बदलाव इसी पहल का एक हिस्सा है. किसी ट्रांजैक्शन में पैन का उल्लेख होने पर टैक्स अथॉरिटी के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है. अगर पैन का उल्लेख नहीं होता और शख्स ने अपनी आय का रिटर्न नहीं फाइल किया, तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता.

(आर्टिकल: सुनील धवन)

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