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Foreign shares with various details are required to be reported in the Foreign Asset Reporting schedule.
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन एक माह और बढ़ा दी है. अब करदाता 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे. इसके अलावा पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन भी आगे बढ़ा दी गई है. अब ऐसा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक मौका रहेगा. अभी इन दोनों कामों को करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल और रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 किया गया है. CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर कानून के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में निवेश करने की समयसीमा को भी एक माह बढ़ा दिया है. अब इसके लिए भी 31 जुलाई तक मौका है. इसके अलावा पैन-आधार को लिंक करने के लिए अब 31 मार्च 2021 तक मौका रहेगा.
बता दें कि कोविड19 महामारी और इसे देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर कानून के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में निवेश करने और पैन को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था. अब सरकार ने एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है.
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FY20 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर
वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जा चुका है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2020 थी. इसके अलावा टैक्स ऑडिट की समय सीमा भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 की जा चुकी है.