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GST 2.0: कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती, इस तारीख से घटेगा इलाज का खर्च

सरकार ने बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग पर जीएसटी घटाने और मेडिकल व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 18% टैक्स पूरी तरह हटाने का फैसला किया है. इससे इलाज और इंश्योरेंस दोनों सस्ते होंगे.

सरकार ने बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग पर जीएसटी घटाने और मेडिकल व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 18% टैक्स पूरी तरह हटाने का फैसला किया है. इससे इलाज और इंश्योरेंस दोनों सस्ते होंगे.

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FE Hindi Desk
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22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 में दवाइयों और इंश्योरेंस पर टैक्स घटा दिया गया है. (AI Image)

देश में लोगों पर मेडिकल खर्चों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. खासकर कैंसर मरीज़ों और लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है. 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 में दवाइयों और इंश्योरेंस पर टैक्स घटा दिया गया है.

जीएसटी काउंसिल, जिसकी अगुवाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, ने फैसला किया है कि 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य (0%) कर दिया जाएगा. वहीं, 3 दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य होगा.

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यही नहीं, आम जनता को बड़ी राहत देते हुए काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% टैक्स पूरी तरह हटाने का भी निर्णय लिया है. इसका सीधा मतलब है कि इलाज के साथ-साथ इंश्योरेंस भी अब जेब पर हल्का पड़ेगा.

कैंसर और रेयर डिज़ीज़ का इलाज होगा सस्ता

कैंसर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों को अब इलाज पर कम खर्च करना पड़ेगा. 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य (0%) कर दिया गया है. वहीं, 3 दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है. ये दवाएँ कैंसर, रेयर डिज़ीज़ और कई गंभीर क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं.

बाकी सभी दवाओं पर भी राहत दी गई है — अब उन पर जीएसटी 12% की जगह सिर्फ 5% लगेगा. ये नए टैक्स रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे.

कई महंगी और ज़रूरी दवाएँ अब सस्ती होंगी, जिनमें Onasemnogene abeparvovec, Asciminib, Mepolizumab, Pegylated Liposomal Irinotecan, Daratumumab, Teclistamab, Amivantamab, Alectinib, Polatuzumab vedotin और Risdiplam शामिल हैं.

दवाइयों के साथ-साथ कुछ मेडिकल उपकरण और सप्लाई आइटम्स पर भी टैक्स कम किया गया है. जैसे गॉज़, बैंडेज, डायग्नॉस्टिक किट, ब्लड टेस्टिंग रीएजेंट्स और ग्लूकोमीटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

सबसे बड़ी राहत आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में आई है. अब इंडिविजुअल पॉलिसी, फैमिली फ़्लोटर पॉलिसी और सीनियर सिटीज़न पॉलिसी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा — इलाज और इंश्योरेंस दोनों ही अब ज़्यादा सुलभ और किफ़ायती बन जाएंगे.

हेल्थ इंश्योरेंस हुआ सस्ता

आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटना बड़ी राहत साबित होगा. अब पॉलिसी की कीमत सीधे तौर पर कम हो जाएगी और ज़्यादा लोग इसे आसानी से ले पाएंगे.

HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर और CFO समीर शाह ने कहा,
"ग्राहकों के लिए इसका सीधा फायदा यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस अब किफ़ायती होगा. खर्च का बोझ घटने से इसकी पहुंच बढ़ेगी और ज़रूरी कवरेज अब बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सकेगा."

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