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HBA Rules: घर बनाने के लिए महज 7.1% ब्याज पर फंड, केंद्रीय कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलती है ये सुविधा

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नया मकान बनवाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नया मकान बनवाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.

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FE Hindi Desk
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HBA Rules: घर बनाने के लिए महज 7.1% ब्याज पर फंड, केंद्रीय कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलती है ये सुविधा

हाउस बिल्डिंग एडवांस के नियमों के बारे में जानें .Representational image

House Building Advance Rules : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है. सरकार की इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी  31 मार्च 2023 तक 7.1% ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं. यहां हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना की योग्यता, एचबीए का मकसद, कॉस्ट सीलिंग और एडवांस अमाउंट के बारे में बताया गया है.

सरकार अपने कर्मियों को क्यों देती है HBA ?

  • केन्द्रीय कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी या फिर दोनों के नाम से खरीदे गए प्लॉट या जमीन पर जब नया मकान बनवाता है तो सरकार हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है.
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  • सरकार जमीन खरीदने और उस पर मकान बनवाने के लिए अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.
  • को-ऑपरेटीव स्कीम के तहत प्लाट की खरीदारी करने और उस पर मकान या फ्लैट बनावाने या फिर को-ऑपरेटीव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के माध्यम से एक  मकान पर कर्मचारियों के अधिग्रहण करने पर सरकार उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.
  • दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ समेत तमाम शहरों के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत मकान खरीदने या बनवाने में.
  • डेवलपिंग अथॉरिटी के हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनवाए गए नए मकान की खरीदारी करने या सरकारी संस्थाओं द्वारा बनवाए गए मकान की खरीदारी करने या फिर सेमी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड बिल्डर (रजिस्टर्ड प्राइवेट बिल्डर, ऑर्किटेक्ट, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी) द्वार बनवाए गए मकान के खरीदने पर सरकार अपने कर्मचारियों को एचबीए देती है.   
  • किसी प्राइवेट संस्था से बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदने पर केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार एचबीए देती है.
  • कर्मचारी जहां पहले से रह रहा है वहीं पर मकान को विस्तार देने के लिए निर्माण कराने पर सरकार द्वारा एचबीए दिया जाता है. ऐसा ज्वाइंट एंप्लाई और पत्नी या पत्नी के साथ ज्वाइंट मकान होने पर भी एचबीए का लाभ मिलता है. 
  • मकान निर्माण का काम शुरू हो जाने के बाद सरकार या फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सरकारी संस्था हुडको (HUDCO) या प्राइवेट संस्था से कुछ शर्तों के साथ लोन रिपेमेंट या एडवांस के लिए एचबीए योजना का लाभ लिया जा सकता है.
  • जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने मकान बनवाने के लिए बैंकों से होम लोन लिया था, वे कुछ शर्तों के अधीन एचबीए योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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नए मकान के लागत की अधिकतम सीमा

HBA योजना के मुताबिक घर बनवाने या खरीदने की लागत केंद्रीय कर्मचारी के बेसिक सैलरी के 139 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए. अधिकतम लागत की सीमा 1 करोड़ रुपये है. यह सीमा जमीन या प्लॉट की लागत को छोड़कर है.

HBA योजना के लिए योग्यता

केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों HBA योजना का लाभ मिलता है. अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दोनों ही HBA योजना का लाभ पाने के योग्य हैं. वे चाहें तो इस योजना का लाभ अलग-अलग या एक साथ ज्वाइंट उठा सकते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य कैटेगरी पर भी HBA योजना लागू है. अधिका जानकारी के लिए आगे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं. https://mohua.gov.in/pdf/5a05336ac28f7HBA%20Rules%202017.pdf

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कितना मिलता है एडवांस अमाउंट

केंद्र सरकार का एक कर्मचारी सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार HBA योजना का लाभ उठा सकता है. केंद्रीय कर्मचारी HBA योजना के तहत 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रुपये ले सकता है.  केंद्रीय कर्मचारी पहले से बने घर का विस्तार कराने के लिए एचबीए योजना के तहत 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 10 लाख रुपये ले सकता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनवाने के मामले में एचबीए योजना के तहत एडवांस अमाउंट जमीन की वास्तविक लागत और घर निर्माण कराने या पुराने घर का विस्तार कराने में आई लागत के 80% तक सीमित होगा. इसमें राहत भी मिल सकता है और 100% स्वीकृति हो सकता है अगर डिपार्टमेंट हेड इस बात की स्कीकृति दे दे कि संबंधित ग्रामीण क्षेत्र शहर के दायरे में आता है.

7th Pay Commission Central Government Employees