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EPS Pension: आपके पास रिटायरमेंट के बाद हायर पेंशन पाने का विकल्प अभी भी मौजूद है.
How to Apply For Higher Pension: 1 सितंबर, 2014 से पहले से EPFO के मेंबर थे और इसके बाद भी वे मेंबर बने रहे, तो आपके पास रिटायरमेंट के बाद हायर पेंशन पाने का विकल्प अभी भी मौजूद है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की अंतिम समय सीमा 26 जून 2023 है. पहले यह समय सीमा 3 मई तय थी, लेकिन EPFO ने इसे बढ़ा दिया है. यानी पेंशनधारकों और मौजूदा अंशधारकों को हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए अभी भी मौका है.
EPS: पेंशन की क्या होनी चाहिए योग्यता
असल में अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्रोविडेंट फंड (PF) में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर ली है तो आप पेंशन के हकदार हैं. आपके PF खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है. 58 साल पूरे होने पर आपको पेंशन का लाभ मिलेगा. 50 साल की उम्र होने पर आप ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं. आप 2 साल (60 साल की उम्र तक) के लिए अपनी पेंशन को टाल सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी.
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क्या है हायर पेंशन का विकल्प?
इसके तहत आपको कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (अगर लागू हो) का 8.33 फीसदी योगदान करने का विकल्प होगा. यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना है तो EPFO आपके PF खाते से EPS की राशि को काट लेगा. यह आपकी ज्वॉइनिंग डेट या 1 नवंबर, 1995, जो भी बाद में हो, इसके आधार पर होगा.
मौजूदा समय की बात करें तो हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है. मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे.
हायर पेंशन स्कीम: कितनी बनेगी पेंशन
वैसे तो अभी EPFO ने हायर पेंशन विकल्प के लिए कोई नया कैलकुलेटर नहीं दिया है; लेकिन अगर पुराने कैलकेलुटर के आधार पर देखें तो इसका फॉर्मूला ये है-
कर्मचारी की मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.
मान लिया कि आपने 25 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं. यानी आपके नौकरी की अवधि 33 साल रही. मान लिया की EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है. किसी भी कर्मचारी का EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है. नए नियम में एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन के लिए कैलकुलेशन होगा.
मंथली पेंशन: 50,000X 33/70 = 23571 रुपए
EPFO Portal: हायर पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन
- इसके लिए पहले EPFO के ई-सेवा पोर्टल पर जाएं.
- लिंक: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- इसके बाद पेज पर नीचे राइट साइड में 'पेंशन ऑन हायर सैलरी' के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
- जिसाके बाद नया पेज खुल जाएगा, जिस पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वॉइंट ऑप्शंस को चुनें.
- यूएएन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और अंत में कैप्चा कोड डिटेल्स भरकर ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जिसे भरने के बाद डिटेल्स वेरीफाई करें.
- अगर प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में कोई एडजस्टमेंट होना है या फंड में दोबारा जमा किया जाना है तो आवेदन पत्र में सहमति मांगी जाएगी. अगर फंड को छूट प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत है तो भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ घोषणा पत्र जमा करना होगा.
- अब यह पुष्टि करनी होगी कि फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियां सही हैं.
- इसके बाद आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आवेदन जमा होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर रसीद संख्या दिखेगी. आवेदक उस संख्या नोट कर लें.