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Home Loan: होम लोन बंद कराते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना हो सकती है परेशानी

होम लोन बंद कराते वक्त उधार लेने वाले शख्स को अपना ऑरिजिनल प्रापर्टी दस्तावेज, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट, नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट जरूर हासिल कर लेना चाहिए.

होम लोन बंद कराते वक्त उधार लेने वाले शख्स को अपना ऑरिजिनल प्रापर्टी दस्तावेज, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट, नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट जरूर हासिल कर लेना चाहिए.

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FE Hindi Desk
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होम लोन बंद कराते समय इन विशेष बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए.

घर का सपना पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन लेते हैं. लेकिन घर के मालिक बनने का असली एहसास होम लोन चुका देने के बाद ही होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के पास रखे घर के ओरिजनल दस्तावेज आपको मिलते हैं. होम लोन को बंद कराने की इस अहम प्रक्रिया को पूरा करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. यहां हम आपकी मदद के लिए उन 5 अहम बातों से रूबरू करा रहे हैं जिन्हें होम लोन बंद कराते समय नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, वरना आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

ओरिजनल प्रॉपर्टी दस्तावेज कर लें कलेक्ट

होम लोन लेते समय बैंक या कर्ज मुहैया कराने वाले संस्थान के पास आपने अपने जिस भी प्रापर्टी का ओरिजिनल दस्तावेज जमा किया था उसे होम लोन बंद कराते वक्त जरूर कलेक्ट कर लें. उन दस्तावेजों में आपका लीगल डाक्यूमेंट सेल डीड (sale deed), बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (builder-buyer agreement), अलॉटमेंट लेटर (allotment letter), प्रोसेसन लेटर (possession letter), सेल एग्रीमेंट (sale agreement) और अन्य दूसरे कागजात शामिल हो सकते हैं. होम लोन के लिए अप्लाई करते समय इन्ही दस्तावेजों को आपने वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखा था.

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नो-ड्यूज सर्टिफिकेट कर लें कलेक्ट

होम लोन पूरी तरह चुका देने के बाद कर्ज देने वाले संस्थान से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेना चाहिए. होम लोन बंद करते वक्त नो-ड्यूज सर्टिफिकेट हासिल करना बेहद जरूरी है. यह सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि आप ने होम लोन की सारी रकम लौटा दी है. साथ ही ये यह भी जाहिर करता है कि होम लोन लेते वक्त कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान के पास आपने जिन प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था अब उन पर दूसरे किसी का अधिकार नहीं है. बैंक बाजार डॉट कॉम (Bankbazaar.com) के जनरल काउंसिल (general counsel) सामी भट्ट (Soumee Bhatt) बताते हैं कि नो-ड्यूज सर्टिफिकेट’ आपको भविष्य में कानूनी मुश्किलों से बचाता है. यह सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि आने वाले दिनों में संबंधित होम लोन को लेकर कर्ज मुहैया कराने वाले संस्थान के साथ कोई विवाद नहीं है और आपने लोन के सभी राशि को चुका दिया है.

अपनी प्रापर्टी को लिन (lien) फ्री करा लें

जब आप घर खरीदने के लिए उधार लेते हैं तो कर्ज देने वाला संस्थान आपकी प्रापर्टी में ग्रहण अधिकार यानी लिन (lien) जोड़ देते हैं. होम लोन चुकता कर देने के बाद आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रापर्टी से लिन हटा दी गई है. ग्रहण अधिकार हट जाने के बाद आप अपने संपत्ति के पूरी तरह से आधिकारिक हकदार हो जाते हैं.

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नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट हासिल कर लें

एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट अपने आप में एक तरह का रिकार्ड है. जिसमें आपकी प्रापर्टी से जुड़े सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ब्यौरा होगा है. वहीं नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट एक तरह का कानूनी कागजात है और ये घोषित करता है कि आपकी प्रापर्टी के खिलाफ किसी प्रकार का रजिस्टर्ड एन्कम्ब्रन्स यानी कर्ज बकाया नहीं है. एक बार जब आप होम लोन चुका देते हैं, तो आपके एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट में सभी रिपेमेंट डिटेल दिखाई देता है.

अपना क्रेडिट प्रोफाइल अपडेट चेक कर लें

होम लोन चुकाने के बाद यह चेक कर लेना चाहिए कि आपका क्रेडिट प्रोफाइल अपडेट है या नहीं. अगर नहीं हुआ है तो अपने क्रेडिट स्कोर पर नजर बनाए रखें और अपने रिकार्ड को जल्द ही अपडेट करा लें.

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