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HRA: कंपनी एचआरए नहीं देती तो भी किराए पर पा सकते हैं टैक्स छूट, जानिए क्या हैं इससे जुड़े नियम

HRA: सैलरीड लोगों को एचआरए पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है लेकिन अगर कंपनी एचआरए नहीं देती है तो भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

HRA: सैलरीड लोगों को एचआरए पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है लेकिन अगर कंपनी एचआरए नहीं देती है तो भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

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Jeevan Deep Vishawakarma
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अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं लेकिन आपकी कंपनी एचआरए नहीं देती है तो सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.

HRA: आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप को जो सैलरी मिलती है, उसमें एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) भी शामिल होता है. हालांकि यह हिस्सा सभी सैलरीड पर्सन के वेतन में शामिल होता है. जिन सैलरीड पर्सन को एचआरए मिलता है और किराए के मकान में रह रहे हैं तो वे इसके जरिए अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं. अगर किराए के मकान में नहीं रहते हैं तो एचआरए को आय का हिस्सा मानते हुए इस पर टैक्स चुकाना होगा. हालांकि इसके विपरीत अगर किसी शख्स को एचआरए नहीं मिलता है तो भी वे अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं.

एचआरए न मिलने की स्थिति में कोई शख्स सेक्शन 80जीजी के तहत कुछ खास परिस्थितियों में डिडक्शन का दावा कर सकता है. यहां यह ध्यान रहे कि अगर आप वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट इयर 2021-22) से नया टैक्स रिजाइम चुन रहे हैं तो एचआरए पर टैक्स एग्जेंप्शन का फायदा नहीं मिलेगा.

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HRA नहीं मिलने पर ऐसे मिलता है डिडक्शन का फायदा

  • टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं लेकिन आपकी कंपनी एचआरए नहीं देती है तो सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.
  • जैन का कहना है कि इस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा तभी मिलेगा जब पूरे वित्त वर्ष के दौरान आपको एचआरए न मिला हो और आप जिस स्थान पर रहते हैं, वहां आपके या आपके जीवनसाथी या आपके किसी अवयस्क बच्चे या एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) का किसी आवासीय संपत्ति पर स्वामित्व नहीं होना चाहिए.
  • अगर वर्तमान पेशे वाली जगह के अलावा अन्य स्थान पर आपके नाम पर आवासीय संपत्ति है तो भी आप इस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे.

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हाउस रेंट पर इतना कर सकते हैं क्लेम

  • जैन के मुताबिक कंपनी से एचआरए नहीं मिलने की स्थिति में आप सेक्शन 80जीजी के तहत हर महीने 5 हजार रुपये, कुल टैक्सेबल आय का 25 फीसदी या सैलरी के 10 फीसदी से कम वास्तविक रेंट; इनमें से जो भी कम हो, उतनी राशि क्लेम कर सकते हैं.
  • अगर कंपनी आपको एचआरए दे रही है तो एचआरए की राशि, डीए समेत बेसिक सैलरी का 50 हिस्सा (मेट्रो शहरों के लिए) या 40 फीसदी (गैर-मेट्रो शहरों के लिए) और सैलरी के 10 फीसदी से कम वास्तविक रेंट; इनमें जो भी कम है, उतनी राशि पर क्लेम का दावा कर सकते हैं.