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GST Refund : जीएसटी का रिफंड क्लेम करना हुआ आसान, ऐसे देना होगा एप्लीकेशन, ठीक से समझ लें पूरी प्रॉसेस

GST काउंसिल ने इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिफंड क्लेम करना पहले से आसान बना दिया है. सही प्रॉसेस पर अमल करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं.

GST काउंसिल ने इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिफंड क्लेम करना पहले से आसान बना दिया है. सही प्रॉसेस पर अमल करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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The government collected Rs 149,577 crore of GST in February.

How individuals can get GST refund on cancellation of home construction : अगर आपने कभी अंडर-कंस्ट्रक्शन घर बुक कराया है, तो आपको पता होगा कि बिल्डर को मकान के एवज में दिए पैसों के अलावा उसकी सर्विस पर जीएसटी (GST) का भुगतान भी करना पड़ता है. लेकिन अगर किसी वजह से बिल्डर ने आपका घर बनाकर नहीं दिया या किसी और वजह से आपको बुकिंग रद्द करनी पड़ी तो, सबसे बड़ी चिंता पैसे वापस लेने की होती है. कई बार ऐसा भी होता रहा है कि बिल्डर को दिए पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन जो पैसे जीएसटी के तौर पर दिए गए थे, उनका क्या होगा? इस तरह के मामलों में आप अपना जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया को जीएसटी काउंसिल ने पहले से आसान बना दिया है. 17 दिसंबर 2022 को घोषित इस नई प्रक्रिया के तहत कस्टमर सीधे जीएसटी अथॉरिटी के पास रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पुराने नियमों के तहत पिछले वित्त वर्ष के लिए जीएसटी रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता था. लेकिन अब यह भी संभव है.

GSTN पोर्टल पर करना होगा अस्थायी रजिस्ट्रेशन

अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है, तो सबसे पहले आपको GSTN पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए GSTN पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाकर सबसे पहले सर्विसेज (Services) पर क्लिक करें. इसके बाद यूजर सर्विसेज (User Services) पर जाएं और फिर जेनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट (Generate User ID for Unregistered Applicant) पर क्लिक करें. अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पोर्टल पर ये डिटेल देने होंगे :

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  • नाम और PAN नंबर (नाम वही होना चाहिए जो पैन कार्ड पर दिया है).
  • जिस राज्य में रिफंड चाहिए उसका नाम (यहां उस राज्य का नाम दें, जिसमें वो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है, जिसे किए गए भुगतान का रिफंड लेना है).
  • आवेदन करने वाले का पता, बैंक एकाउंट का डिटेल (एकाउंट वही होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आवेदक इनकम टैक्स रिफंड के करता है).
  • आवेदक के आधार का डिटेल.
  • सारे डिटेल भर देने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा. इसके बाद GSTN की तरफ से आवेदक को अस्थायी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा.

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रिफंड एप्लीकेशन ऐसे भरें

अस्थायी रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिफंड एप्लीकेशन भरना होगा. इसके लिए Form GST RFD-01 को भरकर 'Refund for unregistered person' की कैटेगरी में सबमिट करना होगा. इंडीविजुअल कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कैंसिलेशन लेटर जारी करने के दो साल के भीतर रिफंड फाइल कर सकते हैं. रिफंड के लिए एप्लीकेशन देते समय GSTN पोर्टल पर सर्विस प्रोवाइडर के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट, उसे किए गए सारे भुगतान से जुड़े डॉक्युमेंट और सर्विस कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी जमा करने होंगे. इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से यह सर्टिफिकेट भी लेकर जमा करना होगा कि उसने आपसे वसूल किया गया जीएसटी सरकार के पास जमा करा दिया है और उसका कोई रिफंड या एडजस्टमेंट उसने क्लेम नहीं किया है.

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रिफंड क्लेम का भुगतान

रिफंड क्लेम की प्रॉसेस को सही ढंग से पूरा करने और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर देने के बाद जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से आपका क्लेम प्रॉसेस करके रिफंड ऑर्डर जारी किया जाएगा. इस रिफंड ऑर्डर के आधार पर आपकी तरफ से दिए गए वेरिफाइड एकाउंट में रिफंड की रकम जमा कर दी जाएगी.

जीएसटी रिफंड क्लेम करने की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आप घर के अलावा किसी और सर्विस प्रोवाइडर के मामले में भी कर सकते हैं और अधूरी या रद्द कर दी गई सर्विस के लिए भरे गए जीएसटी का रिफंड हासिल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लेते समय जीएसटी का भुगतान किया है और बाद में प्लान कैंसिल कर देते हैं तो उस केस में भी आप जीएसटी रिफंड के लिए इसी तरीके से क्लेम कर सकते हैं.

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