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Sim Card Fraud : बीते कुछ सालों में सिम कार्ड से जुडे़ फ्रॉड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए सरकार भी इसे लेकर सख्त है. Photograph: (AI Generated)
Multiple SIM Card Rules : क्या आपको पता है कि टेलीकॉम नियमों के तहत एक तय सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने पर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं. ट्राई की ओर से सिम कार्ड संबंधित नियमों में सख्ती की जाती रही है. तय लिमिट से अधिक सिम रखने पर आपको जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है. हो सकता है कि आपने इन नियमों से अनजान होकर कई बार सिम बदला हो, वह भी बिना बंद कराए और आपको याद भी न हो. या यह भी हो सकता है कि आपकी आईडी का मिसयूज हुआ हो और आपके नाम से किसी और ने मल्टीपल सिम लिए हों.
क्या है सरकारी निर्देश
डीओटी के एक आदेश के अनुसार अगर जांच के दौरान पता चला कि सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में अगर किसी एक शख्स के नाम पर तय सीमा से अधिक सिम कार्ड पाए गए तो सभी मोबाइल कनेक्शन को फिर से वेरिफाई करना होगा. दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को समय समय पर निर्देश देता रहता है कि जो भी नंबर नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें चिन्हिंत कर टेलीकॉम कंपनियों के डेटाबेस से हटाया जाएगा.
बीते कुछ सालों में सिम कार्ड से जुडे़ फ्रॉड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए सरकार भी इसे लेकर सख्त है. नियमों के अनुसार देश के कुछ लोकेशन पर 9 तो कुछ लोकेशन पर एक आईडी से अधिकतम 6 सिम ही लिया जा सकता है. इससे ज्यादा रखने पर आप पर एक्शन हो सकता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं.
ऐसे लगाएं पता कि कितने सिम हैं आपके नाम
दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल जारी किया था जिसके जरिए आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले tafcop.sancharsaathi.gov.in पर जाना होगा.
- यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा.
- इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा.
- इसे दर्ज करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
- इसे फिल करके आप आसानी से पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे.
- लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एक लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी.
- यहां से आप अपनी आईडी की जानकारी देकर आसानी से पता कर सकते हैं आपकी आईडी पर कौन-कौन से मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं.
ऐसे ब्लॉक करें सिम कार्ड
अगर आपको यहां कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप उसकी TAFCOP पोर्टल के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं. फिर सरकार द्वारा इसकी जांच की जाएगी. जांच पूरी होने पर नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा.
कितने दिनों का मिलता है समय
दूरसंचार विभाग (Telecom Department) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिन कनेक्शंस को चिन्हित किया जाएगा, उनकी डेटा सर्विसेज समेत आउटगोइंग फैसिलिटीज को 30 दिनों के भीतर सस्पेंड कर दिया जाएगा और इनकमिंग सेवाओं को 45 दिनों के भीतर सस्पेंड किया जाएगा. यह अवधि ऐसे समय में मिलेगी जब सब्सक्राइबर ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू किया है और सरेंडर या डिसकनेक्ट का विकल्प चुना है.
अगर किसी चिन्हिंत नंबर के लिए फिर से वेरिफिकेशन नहीं होता है तो इस नंबर को 60 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा.
अगर कोई सब्सक्राइबर इंटरनेशनल रोमिंग में है या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या अस्पताल में भर्ती है तो उसे 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
अगर कोई नंबर को किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या वित्तीय संस्थान ने चिन्हित किया है या पेस्की कॉलर के रूप में चिन्हित है तो आउटगोइंग फैसिलिटीज को 5 दिनों के भीतर, इनकमिंग कॉल को 10 दिनों के भीतर ही बंद कर दिया जाएगा.
इसके बाद अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए सामने नहीं आता है तो 15 दिनों के भीतर ऐसे नंबर स्थाई रूप से बंद कर दिए जाएंगे.