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How to file Income Tax Return (ITR) online: ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें? ये है प्रॉसेस

How to file Income Tax Return (ITR): अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल नहीं किया है तो अब 30 सितंबर 2020 तक मौका रहेगा.

How to file Income Tax Return (ITR): अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल नहीं किया है तो अब 30 सितंबर 2020 तक मौका रहेगा.

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Ritika Singh
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By filling up this online form, taxpayers will be able to directly approach the Income Tax Department, with any query they have relating to the ITR filing, refunds, processing, etc.

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How to file Income Tax Return (ITR) online: कोरोनावायरस महामारी के कारण टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 निर्धारित की है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए विलंबित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है. यानी करदाताओं के पास ITR भरने का पर्याप्त मौका है. टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग ने www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पूरी प्रक्रिया उपलब्ध करा रखी है.

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आईटीआर फाइल करने से पहले जरूरी है कि कुछ अहम दस्तावेज तैयार रखें. जैसे- PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि. इसक अलावा यह भी ध्यान रखें कि ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं. OTR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए ITR 1 'सहज' फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है; उन्हें सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी व अन्य स्त्रोत जैसे ब्याज से आय प्राप्त होती है. साथ ही कृषि आय 5000 रुपये तक है (उन व्यक्तियों के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या जिसने गैरसूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हुआ है).

ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्र​क्रिया

ऑनलाइन केवल ITR-1 और ITR-4 ही फाइल किए जा सकते हैं. ITR की ई-फाइलिंग दो तरीकों से हो सकती है...

पहला तरीका: ITR डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड कर

  •  www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और संबंधित आकलन वर्ष के लिए ‘डाउनलोड’ सेक्शन (दायीं तरफ) से आईटी रिटर्न प्रिपेयरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें. या, इस लिंक का इस्तेमाल करें-

(https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/downloads/incomeTaxReturnUtilities?lang=eng)

  • आकलन वर्ष सेलेक्ट करें और डाउनलोडेड ​यूटिलिटी zip फाइल को निकाल लें. इस फोल्डर में JAR (Java Archive) फाइल पर क्लिक कर यूटिलिटी ओपन करें.
  • अब आईटीआर फॉर्म में अपनी इनकम, टैक्स पेमेंट्स, डिडक्शन आदि की पूरी जानकारी भरें. ‘Pre-fill’ बटन पर क्लिक कर पर्सनल डिटेल और टैक्स पेमेंट्स या टीडीएस की जानकारी भी भरें. यह देख लें कि कोई जानकारी छूट न गई हो.
  • सभी डेटा भरने के बाद टैक्स व ब्याज देनदारी और रिफंड की अंतिम स्थिति जानने के लिए ‘Calculate’ पर क्लिक करें.
  • यदि टैक्स देनदारी बनती है तो उसका तुरंत पेमेंट करें. तय फॉर्मेट में डिटेल सबमिट करें. इसके बाद ऊपर के स्टेप दोबारा करें जिससे टैक्स देनदारी शून्य हो जाए.
  • अपने कम्प्यूटर पर XML format में इनकम टैक्स रिटर्न डेटा जेनरेट कर सेव करें.
  • अब www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • अगर आप ई-फाइलिग में नए है तो, पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्टर होने पर यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
  • 'e-File' टैब पर जाएं और “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें.
  • उपयुक्त आईटीआर फॉर्म, आकलन वर्ष, फाइलिंग टाइप जैसे ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न और सबमिशन मोड में 'अपलोड XML' चुनें.
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए कुछ विकल्प आएंगे. इनमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आधार ओटीपी, प्रीवैलिडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स के जरिए ईवीसी जनरेशन, प्रीवैलिडेट डीमैट अकाउंट डिटेल्स के जरिए ईवीसी जनरेशन, बाद में ईवेरिफिकेशन करना, आईटीआर का वेरिफिकेशन ऑनलाइन न कर पोस्ट के जरिए ITR-V भेजकर करना आदि शामिल हैं.
  • अगर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उपयुक्त विकल्प चुनें, यदि नहीं तो कंटीन्यू बटन पर क्लिक कर आईटीआर XML फाइल अटैच करें.
  • इसके बाद आईटीआर सबमिट करें.
  • अगर ई-वेरिफिकेशन का चुनाव नहीं किया है तो सबमिशन होने पर ITR-V दिखाई देगा. लिंक पर क्लिक कर ITR-V डाउनलोड किया जा सकता है. इसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जाएगा.

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दूसरा तरीका: सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिशन

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
  • 'e-File' टैब पर जाएं और “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें.
  • उपयुक्त आईटीआर फॉर्म, आकलन वर्ष, फाइलिंग टाइप जैसे ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न और सबमिशन मोड में 'प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' चुनें.
  • कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें.
  • सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद आईटीआर फॉर्म में ऑनलाइन सभी जानकारियों को भरें.
  • सेशन टाइम आउट के कारण ​भरी गई आईटीआर डिटेल्स का लॉस न हो जाए, इसके लिए बीच-बीच में सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें.
  • 'Taxes Paid and Verification' टैब में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प चुनें, इनमें आईटीआर ई-वेरिफाई करना, फाइलिंग के 120 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करना, पोस्ट के जरिए ITR-V भेजकर वेरिफिकेशन शामिल हैं.\
  • अपनी इच्छानुसार वेरिफिकेशन करने या न करने के बाद 'प्रिव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
  • आईटीआर सबमिट करें.

वेरिफिकेशन है जरूरी

याद रहे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-

  • आधार ओटीपी के जरिए
  • नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
  • ITR-V की ड्युली साइन्ड फिजिकल कॉपी पोस्ट के माध्यम से बेंगलुरू भेजकर

तय समयावधि के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है.

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