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ITR Filing on New Portal: नए पोर्टल पर आईटीआर कैसे फाइल करें? यहां समझें स्टेपवाइज पूरी प्रॉसेस

ITR Filing: इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर कुछ टैक्सपेयर्स के लिए पहली बार कुछ समस्याएं आएंगी तो उनके लिए आईटीआर फाइल करने का स्टेपवाइज पूरा प्रॉसेस यहां दिया जा रहा है.

ITR Filing: इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर कुछ टैक्सपेयर्स के लिए पहली बार कुछ समस्याएं आएंगी तो उनके लिए आईटीआर फाइल करने का स्टेपवाइज पूरा प्रॉसेस यहां दिया जा रहा है.

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How to file income tax return on the new e-filing portal and its key features

इनकम टैक्स विभाग के दावे के मुताबिक नया पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए अधिक सुविधाजनक है.

ITR Filing on New Portal: केंद्र सरकार ने आयकर विभाग का नया पोर्टल इस महीने की शुरुआत में लांच किया था और अब इसी नए पोर्टल पर टैक्स से जुड़े सभी कार्य निपटाए जाएंगे. इनकम टैक्स विभाग के दावे के मुताबिक नया पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए अधिक सुविधाजनक है. टैक्सपेयर्स को अब इसी नए पोर्टल पर आईटीआर फाइल करना होगा. नए पोर्टल में चैटबॉट और पोर्टल के मोबाइल ऐप्स के चलते टैक्सपेयर्स के लिए यह बेहतर अनुभव साबित होगा. इसके खास फीचर्स की जानकारी नीचे दी जा रही है. इसके अलावा चूंकि यह नया पोर्टल है तो कुछ टैक्सपेयर्स के लिए पहली बार कुछ समस्याएं आएंगी तो उनके लिए आईटीआर फाइल करने का स्टेपवाइज पूरा प्रॉसेस भी नीचे दिया जा रहा है.

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नए पोर्टल के खास फीचर्स

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  • पोर्टल पर पैन के साथ-साथ आधार और टैन के जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं.
  • पासवर्ड रीसेट करना आसान हो गया है और इसे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाकर रीसेट किया जा सकता है. ई-मेल के जरिए ओटीपी नहीं मिलेगा.
  • स्टैटिक पासवर्ड की सुविधा दी गई है. यह उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है जिनके पास सीमित इंटरनेट कनेक्शन है जिसके चलते इनकम टैक्स ट्रांजैक्शंस के समय ओटीपी पाने में दिक्कत आ सकती है.
  • टैक्सपेयर्स के साथ धोखाधड़ी न हो सके यानी कि वे किसी फिशिंग वेबसाइट पर लॉग इन न करें, इसके लिए 'Your Profile' सेक्शन के तहत पर्सनलाइज्ड मैसेज को सिक्योर एक्सेस मैसेज के तौर पर एक्टिवेट किया गया है.
  • एक सिंगल डैशबोर्ड के तहत ही टैक्सपेयर्स को पेंडिंग एक्शंस, फाइल की हुई शिकायतों के स्टेटस, वर्षवार रिटर्न्स और जमा किए गए टैक्स इत्यादि की जानकारी मिलेगी. इससे पहले के पोर्टल में ये सभी जानकारियां कई टैब्स में थीं लेकिन अब इसे एक ही जगह ही उपलब्ध करा दिया गया है.
  • 'Your Profile' टैब के तहत नागरिकता को भी संशोधित करने का विकल्प दिया गया है. इससे उन टैक्सपेयर्स (खासतौर से ओवरसीज सिटिजंस ऑफ इंडिया) को फायदा मिलेगा जिन्हें पैन डेटाबेस में नागरिकता को अपडेट करने के लिए टैक्स ऑफिसर के पास लेटर फाइल करना होता था.
  • प्रोफाइस सेक्शन के तहत बैंक खाता (जिस खाते में रिफंड क्रेडिट किया जाना है, उसके समेत), डीमैट खाता, आय के स्रोत को अपडेट करने का विकल्प दिया गया है. इनका इस्तेमाल कंपनियों या बैंक समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा रिटर्न फाइल किए जाने के बाद आईटीआर के प्री-फाइलिंग में प्रयोग किया जाएगा. इससे टैक्सपेयर्स को हर साल अपने टैक्स रिटर्न्स में इन जानकारियों को बार-बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • टैक्सपेयर्स अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को जोड़ सकता है जिससे वे टैक्सपेयर्स की डिटेल्स देख सकेंगे और टैक्सपेयर्स के बिहाफ पर फाइलिंग से जुड़ी किसी शिकायत को लेकर जरूरी कदम उठा सकेंगे. अगर टैक्सपेयर्स खुद किसी विशेष कारण से खुद टैक्स से जुड़े कोई कार्य नहीं कर सकता है तो वह अपने स्थान पर किसी को ऑथराइज कर सकता है.
  • टैक्सपेयर्स टैक्स अथॉरिटी द्वारा जारी किसी नोटिस/ऑर्डर/लेटर को सही या फर्जी होने को पोर्टल के होम पेज पर प्रमाणित कर सकेगा. इससे वे फर्जीवाड़े का शिकार होने से बच सकेंगे.

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स्टेपवाइज आईटीआर फाइल करने की पूरी प्रॉसेस

पहले की ही तरह अब भी आईटीआर को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं. हालांकि जिन टैक्सपेयर्स को बहुत डेटा भरने होते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम ही चुनना पसंद करते हैं क्योंकि एक सत्र 40 मिनट का होता है यानी 40 मिनट के भीतर आईटीआर फाइल करना होता है. ऑफलाइन माध्यम से फाइलिंग के लिए JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है क्योंकि एक्सेज/जावा यूटिलिटी डिसकांटिन्यू कर दिया गया है. नीचे ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल करने का तरीका दिया जा रहा है

  • पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें और ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं.
  • एसेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें.
  • प्रॉसीड पर क्लिक करें.
  • आईटीआर सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें और जरूरी एप्लीकेबल जानकारियां भरकर अगर पेमेंट देय है तो उसे करें.
  • प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें.
  • वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें.
  • वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें.
  • ईवीसी/ओटीपी भरकर आईटीआर को ई-वेरिफाई करें या आईटीआर-V की हस्ताक्षरित कॉपी वेरिफिकेशन के लिए सीपीसी भेजें.

(Article: Saraswathi Kasturirangan, Partner, Deloitte India; Vijay Bharech, Senior Manager, and Priyanka Bhutada, Deputy Manager with Deloitte Haskins and Sells LLP)

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