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Link Voter ID with Aadhaar: घर बैठे वोटर आई़़डी को आधार से करें लिंक, ये रहा स्टेपवाइज प्रोसेस

Link Voter ID with Aadhaar: चुनाव आयोग ने वोटर आईटी कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की है.

Link Voter ID with Aadhaar: चुनाव आयोग ने वोटर आईटी कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की है.

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FE Hindi Desk
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How to link voter ID with Aadhaar card know here stepwise process

वोटर आईडी या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है. चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई मतदाता अपना आधार नहीं दे रहा है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा.

Link Voter ID with Aadhaar: चुनाव आयोग ने वोटर आईटी कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस मुहिम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में जो नाम हैं, वह सही है. इसके अलावा इससे पता चल सकेगा कि कोई शख्स एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता या एक ही क्षेत्र से एक से अधिक बार रजिस्टर्ड तो नहीं हैं.

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EPIC को आधार से ऑनलाइन मोबाइल के जरिए ऐसे करें लिंक

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  • सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉयड यूजर्स) या ऐप स्टोर (आईफोन यूजर्स) से Voter Helpline App डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा.
  • इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को खोलें और “I agree” और फिर “Next” पर क्लिक करें.
  • कई ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से पहले विकल्प “Voter Registration” पर क्लिक करें.
  • “Electoral Authentication Form (Form6B)” और फिर “Lets Start” को चुनें.
  • अपना मोबाइल नंबर भरें और “Send OTP” पर क्लिक करें.
  • ओटीपी भरें और फिर इसके बाद “Verify” पर क्लिक करें.
  • इसके बाद पहला विकल्प “Yes I have voter ID” और फिर “Next” पर क्लिक करें.
  • अब अपना वोटर आईडी नंबर भरें और राज्य चुनें.
  • इसके बाद “Fetch Details” और “Proceed” पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर जो डिटेल्स मांगी जा रही है, उसे भरें और “Next” पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपने स्थान की डिटेल्स दें और फिर “Done” पर क्लिक करें.
  • फॉर्म 6बी का प्रिव्यू पेज दिखेगा.
  • सभी डिटेल्स चेक करें और फॉर्म को सबमिट करने के लिए “Confirm” पर क्लिक करें.
  • कंफर्म होने के बाद फॉर्म 6बी का रिफरेंस नंबर प्राप्त होगा.
  • फॉर्म-6बी चुनाव आयोग के साथ अपना आधार नंबर साझा करने का फॉर्म है और यह nvsp.in पर भी उपलब्ध है.

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आधार से वोटर आईडी से लिंक करना जरूरी नहीं

वोटर आईडी या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है.चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई मतदाता अपना आधार नहीं दे रहा है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा. बता दें कि पिछले साल दिसंबर 2021 में संसद में चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को मंजूरी मिली थी जिसके तहत आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है. इसके तहत मतदारात सूची में मतदाताओं की पहचान के लिए स्वेच्छा से आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रावधान किया गया है.

Aadhaar Election Commission