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How to revise ITR: आयकर रिटर्न भरने में हो गई गलती तो न हों परेशान, ऐसे कर सकते हैं रिवाइज़

How to revise ITR: किसी दिक्कत से बचने के लिए आईटीआर में सुधार कर लेना चाहिए और यह मुश्किल नहीं है.

How to revise ITR: किसी दिक्कत से बचने के लिए आईटीआर में सुधार कर लेना चाहिए और यह मुश्किल नहीं है.

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FE Hindi Desk
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How to revise ITR itr filing have not done correctly do not worry it may be corrected easily know stepwise process

FY22 के लिए 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए.

How to revise ITR: इंडिविजुअल्स जैसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए वित्त वर्ष 2021-22 की आय का रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को बीत चुकी है. रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान सावधान रहना होता है ताकि कोई गलती नहीं हो क्योंकि ऐसा होने पर आपको कानूनी दिक्कतें आ सकती है. किसी दिक्कत से बचने के लिए आईटीआर में सुधार कर लेना चाहिए और यह मुश्किल नहीं है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से करेक्ट किया जा सकता है. नीचे इसका पूरा प्रोसेस समझाया जा रहा है.

ऐसे कर सकते हैं सुधार

  • आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • ई-फाइल मेन्यू में जाकर रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • यहां ‘Order/Intimation to be rectified’ और ड्रॉपडाउन लिस्ट से एसेसमेंट वर्ष चुनें. इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें.
  • एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आएगा, उसमें से रिक्वेस्ट टाइप चुनें. जैसे कि टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन ओनली या रिटर्न डेटा करेक्शन. इन में से जो आपके केस में एप्लिकेबल हो, उसे चुनें.
  • अपडेटेड जानकारी देने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
  • एक सक्सेस मैसेज दिखेगा और आपने बदलाव के लिए आवेदन किया है, इससे जुड़ा मेल रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आ जाएगा.
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रिक्वेस्ट स्टेटस कैसे देखें

आपने सुधार के लिए रिक्वेस्ट किया है तो इसका स्टेटस आसानी से देख सकते हैं.

  • आयकर विभाग की ऑफिशियल साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • माय अकाउंट मेन्यू में जाकर ‘View e-Filed Returns/Forms’ पर क्लिक करें.
  • यहां ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रेक्टिफिकेशन स्टेटस को सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें.

FY22 के लिए 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल

सैलरीड टैक्सपेयर्स और नॉन-टैक्स ऑडिट केसेज में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 थी. इस डेडलाइन तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हुए जिसमें से 72.42 लाख सिर्फ आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को ही फाइल हुए हैं.
(Input: Income Tax Website)

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