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आयकर विभाग से मिला नोटिस कहीं फेक तो नहीं, इन स्टेप्स की मदद से करें वेरीफाई

अगर आपको आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस या ऑर्डर मिला है, तो उसकी वैधता का आसानी से पता लगा सकते हैं. नोटिस फेक है या नहीं, यहां बताए गए तरीके से चुटकियों में वेरीफाई कर सकते हैं.

अगर आपको आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस या ऑर्डर मिला है, तो उसकी वैधता का आसानी से पता लगा सकते हैं. नोटिस फेक है या नहीं, यहां बताए गए तरीके से चुटकियों में वेरीफाई कर सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Department Notice

इनकम टैक्स ई फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर इन स्टेप्स की मदद से नोटिस की वैधता चेक कर सकते हैं. (Image: Freepik)

क्या आपको कभी आयकर विभाग से कोई नोटिस मिला है. आयकर नोटिस मिलने के बाद, आपके भी मन में ये ख्याल आया कि आयकर नोटिस फेक यानी फर्जी है सही? ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं. धोखाधड़ी करने वाले यानी स्कैमर्स अक्सर आपकी पर्सनल डिटेल या धन चुराने के लिए आयकर विभाग की नोटिस जैसा फेक डाक्युमेंट तैयार करके भेज देते हैं. ऐसे में टैक्सपेयर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज के समय में किसी भी आयकर नोटिस या आर्डर की वैधता कुछ ही सेकेंड में पता की जा सकती है.

आयकर नोटिस वेरीफाई करने के लिए विभाग ने लोगों के लिए खास तरह के विकल्प दिए हैं. इस विकल्प के जरिए घर बैठे फौरन आयकर नोटिस को वेरीफाई किया जा सकता है. आयकर विभाग की यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है. इस विकल्प की मदद से कोई भी शख्स किसी भी आयकर नोटिस या आर्डर की वैधता का पता लगा सकता है. यह पूरी तरह से निःशुल्क है यानी सभी के लिए यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है, भले ही आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हों या नहीं. अगर आपको किसी तरह का आयकर नोटिस या ऑर्डर इस बीच मिला है, तो उसकी वैधता का आसानी से चेक कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि नोटिस वैलिड है या फेक, यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से चुटकियों में वेरीफाई कर सकते हैं.

आयकर विभाग की नोटिस ऐसे करें वेरीफाई

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सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-filing portal) www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

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अब स्क्रीन के बाईं ओर नजर आ रहे क्लिक लिंग (Quick Links) विकल्प के तहत दिखाई दे रहे अथॉंन्टिकेट नोटिस या ऑर्डर इश्यूड बाय आईटीडी (Authenticate Notice/Order Issued by ITD) सेक्शन पर क्लिक करें.

यहां आपको सामने दो विकल्प होंगे. जिनमें से आप किसी एक को चुनकर मांगी गई डिटेल भरें.

अगर आप पहला विकल चुनते हैं तो आपसे PAN नंबर, डाक्युमेंट टाइप (नोटिस या ऑर्डर), असेसमेंट ईयर, नोटिस जारी करने की तारीख यानी डेट ऑफ इस्यू, और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा. इस दौरान एक्टिव मोबाइल नंबर भरें.

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दूसरा विकल्प चुनने पर, आयकर विभाग की नोटिस पर दर्ज डाक्युमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर (Document Identification Number-DIN) और मोबाइल नंबर भरने के लिए कहा जाएगा. टैक्सपेयर्स से आमतौर पर आधार या पैन से लिंक मोबाइल नंबर मांगा जाता है.

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अब कान्टीन्यू बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते हीं आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. उसे मांगी गई जगह पर भरकर कान्टीन्यू बटन पर क्लिक करें.

अगर नोटिस असली है तो टूल तुरंत इसकी पुष्टि कर देगा. अगर नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि धाखाधड़ी या पर्सनल डिटेल या अन्य के मकसद से किसी ने साजिश रची है. ऐसे में इस तरह के नोटिस को नंजरअंदाज कर देना चाहिए.

Income Tax Department