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UIDAI के मुताबिक, वह आधार में घर के पते के प्रमाण के लिए 45 और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 15 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है.
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UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड में घर का पता या जन्म तिथि को अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए. UIDAI के मुताबिक, आप अपने आधार में पता और जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए जिस दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके नाम पर होना चाहिए और नाम आपके वर्तमान आधार डेटा के समान होना चाहिए. यह जानकारी आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी UIDAI ने अपने ट्वीट में दी है.
If you want to update your Address or Date of Birth in Aadhaar, ensure that the supporting documents is:
1. one of the valid documents listed here: https://t.co/BeqUA07J2b
2. has your name (same as that on Aadhaar) pic.twitter.com/oTxe0Kg1pG
— Aadhaar (@UIDAI) January 22, 2020
अपडेशन के लिए मान्य दस्तावेज
UIDAI के मुताबिक, वह आधार में घर के पते के प्रमाण के लिए 45 और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 15 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है. आधार कार्ड पर जन्मतिथि बदलवाने के लिए आप जिन दस्तावेजों को प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं, उनमें जन्म प्रमाण पत्र, SSLC सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मिला फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मिली मार्कशीट, PSU से मिला सरकारी फोटो आईडी कार्ड आदि शामिल हैं.
अपने घर का पता अपडेट करवाने के लिए मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो आईडी कार्ड, बिजली का बिल (तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो), पानी का बिल(तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो), टेलीफोन लैंडलाइन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद(1 साल से ज्यादा पुरानी न हो), क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट(अधिकतम 3 महीने पुरानी), इंश्योरेंस पॉलिसी, NREGS जॉब कार्ड, आर्म लाइसेंस, पेंशनर कार्ड, फ्रीडम फाइडर कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड आदि शामिल हैं. डॉक्युमेंट की पूरी सूची के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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मान्य दस्तावेज नहीं होने पर ये आएगा काम
UIDAI के मुताबिक जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI द्वारा अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार इनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं.
सर्टिफिकेट ग्रुप A या B के गजटेड अधिकारी/ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया/एमपी/एमएलए/एमएलसी/म्युनिस्पिल काउंसिलर/तहसीलदार/किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख या सुप्रिंटेंडेंट या वॉर्डन या मैट्रन/मान्यता प्राप्त शेल्टर होम या अनाथालय के इंस्टीट्यूशन के प्रमुख द्वारा जारी होना चाहिए.