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Legislative amendments in this regard shall be proposed in due course, the CBDT said.
Income Tax E-Filing: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 15CA और 15CB की ई-फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. इसकी वजह इनकम टैक्स पोर्टल https://incometax.gov.in पर टैक्सपयर्स को सामने आ रही मुश्किलें हैं. CBDT ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि टैक्सपेयर्स अब फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉर्मेट में ऑथराइज्ड डीलर्स को 15 अगस्त तक जमा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, फॉर्म 15CA/15CB को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्रस्तुत करना होता है. वर्तमान में, टैक्सपेयर्स फॉर्म 15CA के साथ फॉर्म 15CB में चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होता है. जिसके बाद कॉपी अधिकृत डीलर के पास जमा करनी होती है.
15 जुलाई थी आखिरी तारीख
CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स द्वारा पोर्टल www.incometax.gov.in पर इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए, CBDT ने पहले फैसला किया था कि टैक्सपेयर्स ऑथराइज्ड डीलर्स को मैनुअल फॉर्मेट में फॉर्म 15CA/15CB 15 जुलाई 2021 तक सब्मिट कर सकते थे.
CBDT ने आगे कहा कि अब इस तारीख को बढ़ाकर 15 अगस्त 2021 करने का फैसला किया गया है. इसलिए, अब करदाता इन फॉर्म को ऑथराइज्ड डीलर्स को मैनुअल फॉर्मेट में 15 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं.
CBDT ने अधिकृत डीलर्स को फॉरेन रेमिटेंस के उद्देश्य से ऐसे फॉर्म को 15 अगस्त 2021 तक मंजूर करने की सलाह दी है. ऐसे फॉर्म्स को डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करने के उद्देश्य से बाद की तारीख पर अपलोड करने के लिए नई ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा दी जाएगी.
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नया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को लॉन्च हुआ है. शुरुआत से ही यह मुश्किलों में रहा है, क्योंकि टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल और दूसरे हितधारकों को इसके काम करने में मुश्किलें आई थीं. आज संसद में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इंफोसिस ने नई ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी खामियों को स्वीकार किया है और कुछ तकनीकी दिक्कतों को कम किया है.
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