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एसेसमेंट इयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है.
Income Tax Return filing for AY 2021-22: एसेसमेंट इयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है. जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर की टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इसके अलावा जिन इंडिविजुअल्स ने पूरे वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा हो या विदेशी यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं, उनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम भी हो, तो उन्हें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इस बार टैक्सपेयर्स को नए आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न फाइल करना है. नीचे जरूरी चीजों की सूची दी जा रही है जिन्हें निपटाया जाना अनिवार्य है और अहम दस्तावेजों की भी सूची दी जा रही है जो जमा करना जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय पास रखना बहुत जरूरी है.
पैन और आधार को लिंक करें
आईटीआर फाइल करते समय आधार और पैन की जरूरत पड़ती है. हालांकि अब दोनों का आपस में लिंक होना भी जरूरी है. अगर ये दोनों लिंक नहीं है तो आधार-ओटीपी ऑप्शन के जरिए आईटीआर को ई-वेरिफाई नहीं कर सकेंगे. आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
बैंक खाते और पैन को लिंक करें
पैन को अपने बैंक खाते से जरूर लिंक करें क्योंकि जो रिफंड आएगा, वह सीधे टैक्सपेयर्स के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
फॉर्म 16/फॉर्म 16ए
फॉर्म 16/फॉर्म 16ए को टीडीएस सर्टिफिकेट भी कहते हैं. फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है जबकि फॉर्म 16 ए में वेतन के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है. फॉर्म 16 को नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है. इसमें कर्मचारी के सैलरी ब्रेकअप से जुड़ी सभी डिटेल्स और उसमें कटौती किए गया TDS शामिल होता है. यह सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते संमय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. फॉर्म 16 में नियोक्ता का TAN और पैन नंबर भी होता है. इसमें जो जानकारी होती है, वे फॉर्म 26एएस में भी होती है तो फॉर्म 16/फॉर्म 16ए को प्राप्त कर फॉर्म 26एएम में दी गई डिटेल्स से मिलान जरूर कर लेना चाहिए.
फॉर्म 26AS को डाउनलोड करें
यह फॉर्म सालाना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है. आईटीआर फाइल करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें इस साल कुछ बदलाव भी हुए हैं. इस फॉर्म को आप इनकम टैक्स की नई वेबसाइट, ट्रेसेज वेबसाइट या अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं.
फॉर्म 15जी/ 15एच
बैंक खातों में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटौती का प्रावधान है. हालांकि अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच जमा कर टैक्स कटौती से रोका जा सकता है. इस फॉर्म को आप नेट बैंकिंग के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.
अन्य जरूरी दस्तावेज
टैक्स फाइलिंग के समय कुछ अन्य दस्तावेज भी आपके पास होने जरूरी हैं-
- बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र
- डिविडेंड इनकम की डिटेल्स
- अगर होम लोन लिया है तो ब्याज प्रमाणपत्र
- टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स के प्रमाण