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Income Tax Return: आधार OTP के जरिए ई-वेरिफिकेशन में हो रही परेशानी, इन दूसरे 5 विकल्पों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आखिरी दो दिन बचे हैं.

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आखिरी दो दिन बचे हैं.

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Income Tax Return Filing if you are facing problem in e verification of ITR through aadhaar OTP you can choose these other five options

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आखिरी दो दिन बचे हैं.

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आखिरी दो दिन बचे हैं. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके एक अहम जानकारी दी है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि यह उनके सामने आया है कि यूजर्स को फाइल की गई आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड ओटीपी की रसीद में कुछ परेशानी हो रही है. इस मामले को संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है.

आयकर विभाग ने बताया कि हालांकि, यह दोहराया जाता है कि जहां आईटीआर को निर्धारित अवधि में फाइल करना होगा, आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन आधार ओटीपी या कोई दूसरे विकल्पों के साथ फाइल करने की तारीख के 120 दिन के भीतर किया जा सकता है. आधार बेस्ड ओटीपी के अलावा ऐसे दूसरे पांच तरीके भी मौजूद हैं, जिनका इस्तामल करके ITR को ई-वेरिफाई किया जा सकता है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति नीचे दिए इन 6 तरीकों की मदद से ITR को ई-वेरिफाई करा सकता है.

1. नेटबैंकिंग की मदद से रिटर्न ऑनलाइन वेरिफाई कराएं

2. बैंक के एटीएम की मदद से रिटर्न ई-वेरिफाई कराएं

3 आधार OTP के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई कराएं

4. बैंक अकाउंट के जरिए ITR ई-वेरिफाई कराएं

5.डिमैट अकाउंट नंबर के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई कराएं

6. ऑफलाइन रिटर्न वेरिफाई

नेटबैंकिंग

  • नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए अपने नेटबैंकिंग अकाउंट में लॉगइन कीजिए.
  • इसके बाद बैंक द्वारा दी गई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पर क्लिक कीजिए.
  • भरी हुई रिटर्न के सामने दी गई ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक कीजिए.
  • आपका रिटर्न वेरिफाई कर दिया जाएगा.
  • नेट बैंकिंग के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई करते वक्त आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर उन सभी बैंकों की लिस्ट मिल जाएगी जो नेटबैंकिंग से रिटर्न ई-वेरिफाई को सपोर्ट करते हैं.

एटीएम कार्ड

  • एटीएम कार्ड को बैंक के एटीएम में स्वाइप कीजिए.
  • ‘पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग’ पर क्लिक कीजिए.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इलैक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) भेजा जाएगा.
  • अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें और ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • Already generated EVC through bank ATM’ का ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • आपके मोबाइल पर भेजा गया EVC कोड डालें आपका ITR Verify हो जाएगा.

आधार OTP

आधार OTP से रिटर्न वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले आपका आधार पैन से लिंक होना चाहिए.

  • ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए INCOME TAX की वेबसाइट पर जाएं और बायीं साइड में ‘Quick link’ के नीचे दिए ‘e-Verify Return’ पर क्लिक कीजिए.
  • अब यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.
  • आधार OTP के जरिए रिटर्न वेरिफाई करने वाले ऑप्शन को चुनें. इस विकल्प में आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा.
  • OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
  • आपको सफलतापूर्वक रिटर्न ई-वेरिफाई करने का मैसेज मिलेगा.

डीमैट अकाउंट

  • डीमैट अकाउंट के जरिए रिटर्न वेरिफाइ करने के लिए आपके डीमैट अकाउंट को प्री-वैलिडेट कराना होगा. इसके लिए आपका पैन आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होना चाहिए. यह प्रोसेस 1 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी.
  • डीमैट अकाउंट को वैलिडेट कराने के बाद जनरेट ईवीसी ऑप्शन में जाएं और जनरेट ईवीसी थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर चुनें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC भेजा जाएगा.
  • इस EVC को ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरें.
  • आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा.

बैंक अकाउंट

  • बैंक अकाउंट के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई करने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर प्रीवैलिडेट होना चाहिए. बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा.
  • वेलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें.
  • लॉगइन करने के बाद बैंक अकाउंट से रिटर्न वेरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके OTP जनरेट करें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC भेजा जाएगा.
  • इस EVC को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा.

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ऑफलाइन रिटर्न वेरिफाई

ITR ऑफलाइन वेरिफाइ करने के लिए ITR-V फॉर्म का ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिन के भीतर सीपीसी, बेंगलुरु को भेजना होगा. साइन किया हुआ ITR-V रिसीव होने के बाद ही रिटर्न प्रॉसेस होगा और आपकी रिटर्न वेरिफाई मानी जाएगी.

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