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Income Tax Return for AY 2022-2023: क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स से कैसे बचें? जानें पूरी डिटेल

नया क्रिप्टो टैक्स नियम आकलन वर्ष 2023-2024 से लागू होगा. इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रिप्टो से आपकी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा.

नया क्रिप्टो टैक्स नियम आकलन वर्ष 2023-2024 से लागू होगा. इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रिप्टो से आपकी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा.

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Income Tax Return for AY 2022-2023

बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी और NFT सहित अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है.

Income Tax Return for AY 2022-2023: बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और NFT सहित अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है. ऐसे में कई क्रिप्टो निवेशकों और ट्रेडर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर फ्लैट 30% टैक्स से कैसे बचें? नया क्रिप्टो टैक्स नियम आकलन वर्ष 2023-2024 से लागू होगा. इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रिप्टो से आपकी आय पर 30% (साथ ही सेस और सरचार्ज) की दर से टैक्स लगाया जाएगा.

क्रिप्टो पर फ्लैट 30% टैक्स से कैसे बचें?

मौजूदा वित्त वर्ष में (31 मार्च 2022 तक) क्रिप्टो इनकम पर 30% का टैक्स नियम लागू नहीं होगा. इसलिए अगर आप 31 मार्च तक अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स बेचते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इस इनकम पर आकलन वर्ष 2022-2023 में मौजूदा नियमों के अनुसार कर लगाया जाएगा.

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31 मार्च, 2022 तक क्रिप्टो इनकम पर टैक्स नियम

राजस्व सचिव तरुण बजाज के अनुसार, क्रिप्टो निवेशक आईटीआर में कुछ मद के तहत अपनी इनकम दिखा सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर 1 अप्रैल से पहले के ट्रांजेक्शन का असेसमेंट करेंगे. बजाज ने हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, "1 अप्रैल से पहले के ट्रांजेक्शन को आप अपने आईटीआर में दिखाएंगे और असेसिंग ऑफिसर आपके लिए असेसमेंट करेगा." बजाज ने आगे कहा, "असेसिंग ऑफिसर इस बात पर फैसला करेगा कि किस क्रिप्टो गेन पर शुल्क लगाया जाना चाहिए."

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क्रिप्टो से होने वाली आय पर 31 मार्च से पहले कितना कर चुकाना होगा, यह अलग-अलग मामले के आधार पर अलग-अलग होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि निवेशकों को फ्लैट 30% टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. यह खासकर छोटे क्रिप्टो निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और फ्लैट 30% टैक्स से बचना चाहते हैं.

जुलाई 2022 से, क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1% टीडीएस नियम भी लागू होगा. इससे टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा. बजट 2022 में सेक्शन 115BBH पेश करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अनुसार, किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा और क्रिप्टोकरंसी से होने वाले नुकसान को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा.

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