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Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन करीब, स्टेपवाइज समझें पूरी प्रोसेस

वित्त वर्ष 2021-2022 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

वित्त वर्ष 2021-2022 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

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Shubham Thakur
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Income Tax Return

इंटरनेट के ज़रिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहा जाता है.

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2021-2022 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इंटरनेट के ज़रिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहा जाता है. आईटीआर ई-फाइल करने की प्रक्रिया काफी आसान है और इसे आप अपने घर या ऑफिस में आराम से कर सकते हैं. ई-फाइलिंग का एक फायदा यह भी है कि आप इसके ज़रिए पैसे बचा सकते हैं. क्योंकि इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करने के लिए किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ITR Filing: स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो यहां हमने इसकी पूरी प्रक्रिया बताई है. आइए जानते हैं कि आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से किस तरह आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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स्टेप 1: इनकम और टैक्स की गणना

करदाता को उस पर लागू आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय की गणना करने की जरूरत होगी. इसके कैलकुलेशन में सैलरी, फ्रीलांसिंग और इंटरेस्ट इनकम जैसे सभी स्रोतों से होने वाली आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए. टैक्सपेयर सेक्शन 80C आदि के तहत टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट जैसी कटौती का दावा कर सकते हैं.

स्टेप 2: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट और फॉर्म 26AS

करदाता को वित्तीय वर्ष की सभी 4 तिमाहियों के लिए प्राप्त टीडीएस सर्टिफिकेट्स से अपनी TDS राशि का सारांश देना चाहिए. फॉर्म 26AS करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए टीडीएस और टैक्स में मदद करता है.

स्टेप 3: सही इनकम टैक्स फॉर्म चुनें

करदाता को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लागू इनकम टैक्स फॉर्म / आईटीआर फॉर्म का पता लगाना होगा. इनकम टैक्स फॉर्म का पता लगाने के बाद, करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकता है. ITR फाइलिंग के लिए 2 मोड उपलब्ध हैं- ऑनलाइन और ऑफलाइन. करदाता के लॉगिन से ऑनलाइन मोड केवल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए उपलब्ध है; यह इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की अन्य कैटेगरी के फॉर्म के लिए उपलब्ध नहीं है. ऑफलाइन मोड (XML जनरेट करना और अपलोड करना) सभी तरह के इनकम टैक्स फॉर्म के लिए उपलब्ध है.

स्टेप 4: इनकम टैक्स पोर्टल से आईटीआर यूटिलिटी डाउनलोड करें

वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और टॉप मेनू बार से ‘Downloads’ पर क्लिक करें.

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(सोर्स-क्लियर टैक्स)

असेसमेंट ईयर चुनें और अपनी पसंद के आधार पर ऑफ़लाइन यूटिलिटी सॉफ़्टवेयर, यानी Microsoft Excel या Java, या JSON यूटिलिटी डाउनलोड करें. Excel और Java यूटिलिटी को आयकर विभाग द्वारा AY 2020-21 से बंद कर दिया गया है.

चरण 5: डाउनलोड की गई फ़ाइल में अपनी डिटेल भरें.

ऑफ़लाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद अपनी इनकम से जुड़ी डिटेल भरें, और यूटिलिटी की गणना के अनुसार देय कर या रिफंड की जांच करें. डाउनलोड किए गए फॉर्म में इनकम टैक्स चालान का विवरण भरा जा सकता है.

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चरण 6: दर्ज की गई जानकारी को वैलिडेट करें

आप डाउनलोड किए गए फॉर्म के दाईं ओर कुछ बटन देख सकते हैं. सभी आवश्यक जानकारी भरी गई है यह सुनिश्चित करने के लिए 'Validate' बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 7: फ़ाइल को XML फॉर्मेट में कनवर्ट करें.

सफलतापूर्वक वेलिडेट होने के बाद फ़ाइल को XML फ़ाइल फॉर्मेट में बदलने के लिए फ़ाइल के दाईं ओर ‘Generate XML’ बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 8: XML फ़ाइल को आयकर पोर्टल पर अपलोड करें.

अब, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘Income Tax Return’ विकल्प का चयन करने के लिए ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें.

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सोर्स-क्लियर टैक्स

जरूरी डिटेल जैसे पैन, असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर और सबमिशन मोड भरें. नीचे दी गई इमेज में दिए गए फ़ील्ड नाम 'सबमिशन मोड' में ड्रॉप डाउन से ‘Upload XML’ विकल्प जरूर चुनें.

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सोर्स-क्लियर टैक्स

अब, अपने कंप्यूटर से XML फाइल अटैच करें और Submit बटन पर क्लिक करें.

स्टेप-9 टैक्स रिटर्न वेरिफाई करें.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा SMS और ईमेल पर Acknowledgement (ITR-V) आएगा. नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी के जरिए आर इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं. साथ ही Acknowledgement पर हस्ताक्षर कर सीपीसी, इनकम टैक्स बैंगलुरू डाक के जरिए भेज सकते हैं.  

(इनपुट-क्लियर टैक्स)

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