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Income Tax Return: ITR फाइलिंग के लिए न करें लास्ट डेट का इंतजार, पहले रिटर्न फाइल करने के ये हैं फायदे

यह देखा गया है कि ज्यादातर टैक्सपेयर ITR दाखिल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार करते हैं. ऐसे लोग अंतिम समय में हड़बड़ी के चलते अक्सर गलती कर बैठते हैं.

यह देखा गया है कि ज्यादातर टैक्सपेयर ITR दाखिल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार करते हैं. ऐसे लोग अंतिम समय में हड़बड़ी के चलते अक्सर गलती कर बैठते हैं.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Return

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

Income Tax Return Filing Last Date for AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-2022 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. यह देखा गया है कि ज्यादातर टैक्सपेयर अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं. ऐसे करदाता अंतिम समय में हड़बड़ी के चलते अक्सर गलती कर बैठते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि करदाताओं को आईटीआर फाइल करने के लिए कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर देना चाहिए.

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. जल्दी फाइल करने वालों को जल्दी रिफंड मिलता है और अलग-अलग सेक्शन के तहत अतिरिक्त ब्याज (अगर लागू हो) से बचा जा सकता है.

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

  • Tax2win के को-फाउंडर और CEO अभिषेक सोनी कहते हैं, “आईटीआर दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए. टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करना चाहिए ताकि जल्दी रिफंड मिल सके और सेक्शन 234 ए, बी एंड सी और लेट फाइलिंग फीस यू / एस 234 एफ के तहत लगने वाले ब्याज से बचा जा सके.
  • अगर किसी वजह से टैक्सपेयर डेडलाइन से पहले आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है तो उसे एप्लिकेबल टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा. इसके अलावा, आईटीआर देर से फाइल करने वालों को लेट फील भी देना पड़ता है.
  • Taxbuddy के फाउंडर सुजीत बांगर कहते हैं, “जब आयकर रिटर्न दाखिल करने की बात आती है, तो इसमें जल्दी करना बेहतर होता है. हमें कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना चाहिए. अंतिम समय में कई दिक्कतें हो सकती हैं.
  • उदाहरण के लिए, साइट क्रैश हो जाना या टैक्स पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.” उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की किसी भी दिक्कत के चलते अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. जैसे- देय कर पर अतिरिक्त 1% प्रति माह ब्याज.

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क्या होगा अगर फॉर्म 26AS में पूरा टीडीएस नहीं दिख रहा है?

अगर फॉर्म 26AS में पूरा टीडीएस नहीं दिखता है तो करदाता को कुछ समय इंतजार करना चाहिए या डिडक्टर के पास डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करने के लिए पहुंचना चाहिए. बांगर ने कहा, “कुछ केस ऐसे हैं जहां 26AS अब तक फुट टीडीएस नहीं दिखा रहा है. ऐसे मामलों में हमें कुछ समय इंतजार करना चाहिए और डिडक्टर के पास पहुंचना चाहिए. एक बार टीडीएस फॉर्म 26AS में अपडेट हो जाने के बाद, हम बाद में 31 जुलाई से पहले फाइल कर सकते हैं.”

(Article: Rajeev Kumar)

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