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Income Tax returns: इनकम टैक्स भरते समय की ये गलती तो मिलेगा कानूनी नोटिस, इन बातों का रखें ध्यान

Income Tax returns: आमतौर पर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए कई टैक्सपेयर्स फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेते थे लेकिन अब सरकार इसपर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है

Income Tax returns: आमतौर पर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए कई टैक्सपेयर्स फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेते थे लेकिन अब सरकार इसपर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है

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FE Hindi Desk
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Income Tax returns: इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब नजदीक आती जा रही है. ऐसे में अगर आपने इस साल ITR फाइल किया है या करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है.

Income Tax returns:इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब नजदीक आती जा रही है. ऐसे में अगर आपने इस साल ITR फाइल किया है या करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. आमतौर पर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए कई टैक्सपेयर्स फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हैं लेकिन अब सरकार इसपर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है. वो पुराने जमाने की बात हो गई है जब लोग फर्जी दस्तावेज जमा कर भारी रिफंड प्राप्त करते थे. सरकार ऐसे लोगों को नोटिस थमाना भी शुरू कर चुकी है. 

डिपार्टमेंट ने इन्हें जारी किया नोटिस 

जीएसटी के तहत फर्जी बिलों पर सख्ती बरतने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न के तहत कटौती के फर्जी दावों पर लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है. न केवल टैक्सपेयर्स, बल्कि रिटर्न दाखिल करने वालों और सलाहकारों से भी इस मसले में पूछताछ की जा रही है. हाल ही में कुछ फेमस कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा टैक्स रिफंड के फर्जी दावों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. आयकर विभाग ने धारा 10(13ए) के तहत किराया भत्ते (rent allowance) और धारा 24(बी) के तहत आवास ऋण (Home loan) और ब्याज के कारण कटौती का दावा करने का प्रूफ दिखाने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके अलावा, विभाग ने टैक्सपेयर्स से उस सलाहकार का नाम भी जिसमें रिटर्न दाखिल करने में मदद की है.

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ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 270ए के तहत कर चोरी के 200 फीसदी या उससे अधिक तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा धारा 276सी/277 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है. सलाहकारों पर भी आयकर अधिनियम की धारा 278 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. चूंकि आईटीआर दाखिल करने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए आईटीआर दाखिल करते वक्त जिस चीज की जरूरत है उसका लिस्ट बना लेना जरूरी है.

फॉर्म भरते वक्त इन बातों का रखें ध्यान 

  • इसका ध्यान रखें कि दिखाया गया इनकम एआईएस/टीआईएस/फॉर्म 26एएस/फॉर्म16/सभी बैंक खातों में बताए गए इनकम से या तो अधिक है या उसके बराबर है. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब ब्याज का एलान हो गया हो लेकिन बैंक अकाउंट में प्राप्त न हुआ हो. यह अर्जित ब्याज  (accrued interest) है और इसलिए इसे प्राप्त न होने पर भी टैक्स के लिए पेश किया जाना चाहिए. अगर कुछ चीजें मेल नहीं खाती हैं, तो आयकर पोर्टल में इसे अस्वीकार करें.

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  • सुनिश्चित करें कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट और आयकर रिफंड पर इंटरेस्ट आईटीआर में बताया जाए. आम तौर पर नए आईटीआर दाखिल करने वाले भी इनसे चूक जाते हैं.
  • अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो इस मामले में कैपिटल गेन का सही कैलकुलेशन करें.
  • सुनिश्चित करें कि ज्वाइंट लोन के मामले में सभी आईटीआर में दावा किया गया अमाउंट भुगतान किये गए अकाउंट से अधिक नहीं है.
  • सुनिश्चित करें कि आपके पास दावा की गई कटौती के लिए किराए की रसीदें, 80सी/80डी/80जी रसीद जैसे दस्तावेज हैं.
  • अंत में सुनिश्चित करें कि आप 31 जुलाई 2023 से पहले सही आईटीआर दाखिल करें.
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