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PAN-Aadhar Link: आधार और पैन लिंक कराने से इन्‍हें मिली छूट, क्‍या आप भी हैं दायरे में, नहीं तो तुरंत करें ये काम

Exempted from Aadhaar-PAN Linking: अगर 30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो फाइनेंस से जुड़े आपके कई जरूरी काम रुक जाएंगे.

Exempted from Aadhaar-PAN Linking: अगर 30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो फाइनेंस से जुड़े आपके कई जरूरी काम रुक जाएंगे.

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Sushil Tripathi
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PAN-Aadhaar Linking

How to Link PAN-Aadhaar: कुछ कैटेगिरी ऐसी भी हैं, जिन्हें पैन और आधार लिंकिंग से छूट है.

Check Status of PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार पैन और आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी हो गया है. इसके लिए अब 1000 रुपये तक की पेनल्‍टी के साथ 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है, जो पहले 31 मार्च 2023 थी. बिना जुर्माने के पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी समय सीमा 30 जून 2022 थी. 31 जून तक अगर आपने लिंक कराने का प्रॉसेस पूरा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव मान लिया जाएगा. यानी पैन कार्ड होते हुए वह अमान्‍य होगा. ऐसे में आपके कई जरूरी काम रुक जाएंगे. लेकिन अगर आप इन 4 कैटेहगरी में हैं तो आपको लिंक कराने की जरूरत नहीं होगी.

इन लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट

1) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी हैं तो छूट रहेगी.
2) इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं तो छूट रहेगी.
3) कोई भी व्यक्ति जो पिछले साल के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे अधिक उम्र का था तो छूट रहेगी.
4) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं.

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अगर आप ऊपर दिए गए 4 कैटेगिरी में हैं तो आपको पैन और आधार लिंक‍ कराने की जरूरत नहीं है.

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अगर छूट नहीं है तो फटाफट करें लिंक

मार्च 2023 तक की बात करें तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार 51 करोड़ लोग पैन और आधार लिंक काने का काम पूरा कर चुके हैं. लेकिन अगर आप रह गए तो 30 जून 2023 तक लिंकिंग न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना 10,000 रुपए तक हो सकता है. जबकि बार-बार ऐसी गलती की तो और कड़ा एक्शन यहां तक कि जेल भी हो सकती है. असल में पिछले कुछ साल में डुप्लीकेट पैन कार्ड के कई मामले सामने आए हैं, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी घटनाएं हुई हैं. एक ही शख्स के पास एक से ज्यादा पैन होने से टैक्स चोरी जैसे मामले बढ़े हैं.

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पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें.
ये है लिंक: https://incometaxindiaefiling.gov.in/
अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करें.
आपका पैन नंबर (PAN) आपकी यूजर आईडी होगी.
अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉग—इन करें.
एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डिटेल है, वो यहां दिख जाएगी.
अब इन डिटेल को अपने आधार की डिटेल से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
अगर डिटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.

नहीं लिंक हुआ तो

30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा. बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें आएंगी. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

स्टेटस चेक: पैन आधार से लिंक है या नहीं

UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
Aadhaar Services मेन्यू से Aadhaar Linking Status को सेलेक्ट करें.
अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर Get Status बटन पर क्लिक करें.
यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए Get Linking Status पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं.

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