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वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने वाला है और अब इसमें केवल कुछ घंटे ही बचे हैं.
Income Tax Saving: वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने वाला है और अब इसमें केवल कुछ घंटे ही बचे हैं. ऐसे में अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो समय रहते कर लें, वरना आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा. वित्तीय वर्ष में टैक्स बचाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसलिए आपके पास टैक्स सेविंग एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए महज 2 वर्किंग डे से भी कम का समय बचा है. निवेश करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके द्वारा किया गया निवेश 31 मार्च, यानी वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही आपके अकाउंट में जमा हो जाए. इसके अलावा, निवेश के लिए आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर विकल्पों जैसे NEFT, UPI का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फंड ट्रांसफर फौरन हो जाए.
अगर आप घर या कार्यालय से बाहर निकले बिना ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां टैक्स की बचत हो सके, तो यहां हमने कुछ ऑनलाइन टैक्स-सेविंग विकल्पों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि आप इन दो दिनों में कहां निवेश कर सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस
अगर आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर निवेश कर सकते हैं. परिवार के सभी सदस्यों के लिए हेल्थ कवरेज जरूरी होता है. ज्यादा कंप्रिहेंसिव कवरेज प्राप्त करने के लिए आप क्रिटिकल इलनेस प्लान खरीद सकते हैं. भुगतान किए गए प्रीमियम पर धारा 80सी के तहत 25000 रुपये तक और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये तक टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाया जा सकता है.
ऑनलाइन यूलिप
अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से बचत करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन यूलिप एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यूलिप्स में किए जाने वाला प्रीमियम भुगतान पर आयकर कानून के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. वहीं मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट भी सेक्शन 10 (10D) के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है. यूलिप्स इक्विटी और डेट फंड्स के बीच टैक्स फ्री स्विचेस की भी पेशकश करते हैं लेकिन यह पॉलिसी के नियम व शर्तों पर बेस्ड होता है.
5 साल का टैक्स सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट
सभी बैंक 5 साल के टैक्स सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट का विकल्प प्रदान करते हैं. आप लॉग ऑन कर सकते हैं और अपने बैंक के नेटबैंकिंग सेक्शन में जाकर इन डिपॉजिट्स में तुरंत निवेश कर सकते हैं. ये टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं. इसमें इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स देना होता है.
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होम लोन री-पेमेंट
अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो आप होम लोन प्री-पेमेंट के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि लेंडर आपको ऑनलाइन ऐसा करने का विकल्प दे. होम लोन प्रीपेड की राशि आपको सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बेनिफिट देगी.
PPF और NPS
अगर आपके पास पहले से ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) अकाउंट है, तो आप इसमें भी 31 मार्च से पहले निवेश कर टैक्स बचत कर सकते हैं. जिन लोगों का बैंक में ऑनलाइन PPF अकाउंट है, उनके लिए PPF अकाउंट में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया जा सकता है और रसीद का इस्तेमाल टैक्स बेनिफिट के लिए किया जा सकता है.
(Article: Sunil Dhawan)