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Income Tax Return: NRI हैं और आपका पैन कार्ड हो गया है इनएक्टिव, सीबीडीटी ने बताया एक्टिव करने का तरीका

PAN-Aadhaar: एनआरआई को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं है. इसके बावजूद कई एनआरआई का पैन इनएक्टिव हो चुका है.

PAN-Aadhaar: एनआरआई को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं है. इसके बावजूद कई एनआरआई का पैन इनएक्टिव हो चुका है.

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FE Hindi Desk
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Inoperative PAN cards

PAN: इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कुछ एनआरआई के पैन कार्ड निष्क्रिय होने की वजह बताई है. (file photo)

How to Activate PAN: अगर आप एनआरआई (एनआरआई) हैं और आधार से लिंक न होने के चलते आपका पैन कार्ड (PAN) इन-ऑपरेटिव (inoperative) हो गया है तो टेंशन न लें. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड के फिर से एक्टिव कराने का आसान तरीका बताया है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा है कि एनआरआई को अपना पैन कार्ड फिर से एक्टिव कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के पास अपने आवास पते का प्रूफ जमा कराना चाहिए. बता दें कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का समय है और कई एनआरआई आयकर रिटर्न नहीं भर पाने की शिकायत कर रहे हैं.

बता दें कि एनआरआई को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं है. इसके बावजूद कई एनआरआई का पैन इनएक्टिव (Inactive) हो चुका है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के इनएक्टिव होने पर में चिंता जताई है. आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर एनआरआई ने पिछले 3 आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है.

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कुछ NRI का PAN क्‍यों हुआ इनएक्टिव

विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है या पिछले 3 आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हो गए हैं, उनको सलाह है कि वे पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करें और संबंधित डॉक्‍यूमेंट अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं. इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इनऑपरेटिव पैन एक्टिव पैन नहीं है. इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति पैन के इनऑपरेटिव होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है.

इन लोगों को पैन-आधार लिंक करने से है छूट

1) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी हैं तो छूट रहेगी.
2) इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं तो छूट रहेगी.
3) कोई भी व्यक्ति जो पिछले साल के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे अधिक उम्र का था तो छूट रहेगी.
4) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं.

पैन-आधार लिंक नहीं करने का नुकसान

अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं करने की वजह से इन-ऑपरेटिव (inoperative) हो गया, तो आपको कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है. सीबीटीडी की प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसा होने पर

आपके पैन नंबर से जुड़े इनकम टैक्स एकाउंट में कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
बाद में पैन को दोबारा एक्टिव करने के बाद आपको रिफंड मिल भी गया, तो भी जितने दिनों तक पैन ऑपरेटिव नहीं रहा होगा, उतने दिनों के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा.
आयकर अधिनियम के नियमों के मुताबिक आपसे TDC/TCS की वसूली बढ़ी हुई दरों के हिसाब से की जाएगी.

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