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LPG सिलेंडर के लिए मिलता है इंश्योरेंस कवर, जानें कवरेज और क्लेम की प्रक्रिया

गैस सिलेंडर धमाके की वजह से होने वाली चोटों, मौत और प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए इंश्योरेंस मौजूद है.

गैस सिलेंडर धमाके की वजह से होने वाली चोटों, मौत और प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए इंश्योरेंस मौजूद है.

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FE Online
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insurance cover for LPG cylinder know coverage process of claim full policy details

गैस सिलेंडर धमाके की वजह से होने वाली चोटों, मौत और प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए इंश्योरेंस मौजूद है.

Insurance for LPG cylinder: किसी भी व्यक्ति के घर में गैल सिलेंडर से जुड़ी दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसी किसी दुर्घटना की वजह से व्यक्ति घायल या उसकी मौत भी सकती है. उसकी घरेलू प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि गैस सिलेंडर धमाके की वजह से होने वाली चोटों, मौत और प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए इंश्योरेंस मौजूद है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और डीलर द्वारा एक LPG गैस इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है जो ग्रुप इंश्योरेंस कवर की तरह होती है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) कॉम्प्रिहैन्सिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं जिससे LPG से जुड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके. इसमें इन कंपनियों के साथ रजिस्टर्ड सभी LPG ग्राहकों को कवर मिलता है.

पॉलिसी के तहत कवरेज

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ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ली गई पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में दुर्घटना की वजह से होने वाले नुकसान पर कवर मिलता है, जहां LPG आग का प्राथमिक कारण है. यह उन स्थितियों के लिए नहीं है, जहां आग का प्राथमिक कारण दूसरे स्रोत या कारण हैं जिससे एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई और बा में धमाका हो गया. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में राज्यसभा को दी गई जानकारी के मुताबिक, पॉलिसी में ये उपलब्ध होता है:

  • मौत की स्थिति में, 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है.
  • 30 लाख रुपये प्रति दुर्घटना का मेडिकल खर्च कवर होता है जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा.
  • प्रॉपर्टी के नुकसान की स्थिति में, ग्राहक के रजिस्टर्ड घर पर प्रति मामले में अधिकतम 2 लाख रुपये का कवर मिलेगा.

क्लेम फाइल करने की प्रक्रिया

सभी रजिस्टर्ड LPG ग्राहक PSU तेल कंपनियों द्वारा ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होते हैं. दुर्घटना की स्थिति में, व्यक्ति को तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को लिखित में जानकारी देनी चाहिए. वह फिर संबंधित तेल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देता है. तेल कंपनियों द्वारा ग्राहक या उसके संबंधित व्यक्ति को दुर्घटना की वजह से इंश्योरेंस क्लेम की औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद की जाती है. इसके अलावा सभी LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर भी होता है.

(स्टोरी: सुनिल धवन)

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