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International Women's Day 2023: नौकरीपेशा महिलाएं अपनी टैक्स देनदारी कम करके काफी बचत कर सकती हैं.
International Women's Day 2023: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है. महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाने के लिए उन्हें राजनीतिक-सामाजिक दायरे में बराबरी का हक मिलना बिलकुल जरूरी है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का कोई भी लक्ष्य आर्थिक मजबूती के बिना अधूरा है. आज महिलाएं हर क्षेत्र में जॉब कर रही हैं. अगर आप भी एक जॉब करने वाली महिला हैं, तो इन उपायों पर अमल करके अपनी टैक्स देनदारी को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकती हैं.
1. घर बचाएगा इनकम टैक्स
अगर आपने होमलोन लिया है और हर महीने उसकी ईएमआई (EMI) भर रही हैं, तो आप इनकम टैक्स बचाने के लिए बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं. होम लोन पर प्रिंसिपल (Principal) यानी मूल धन और इंटरेस्ट (Interest) यानी ब्याज - दोनों पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. प्रिंसिपल एमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत एक साल में 1.5 लाख रुपये तक के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है, जबकि इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 के तहत साल में 2 लाख रुपये तक के के भुगतान पर छूट मिलती है. अगर आपने अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर होमलोन लिया है, तो आप दोनों ही लोग टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा होमलोन लेते समय आप कुछ बैंकों की तरफ से महिलाओं को समय-समय पर दी जाने वाली विशेष रियायती दरों का लाभ भी ले सकते हैं. कुछ राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट मिलती है. अगर आपके राज्य में भी ऐसी छूट मिलती है, तो घर खरीदते समय इसका लाभ भी आप ले सकती हैं.
2. किराए का घर भी टैक्स बचाता है
अगर आप किराए के मकान में रहती हैं तो आप हर महीने दिए जाने वाले रेंट पर अच्छा-खासा टैक्स बचा सकती हैं. HRA के लिए आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी, यह किराए की रकम के साथ ही साथ इस बात से भी तय होगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है और आप किस शहर में रहती हैं. HRA पर मिलने वाला एग्जम्पशन आपकी बेसिक सैलरी के 40 या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहने वालों के लिए यह लिमिट 50 फीसदी और बाकी शहरों के लिए 40 फीसदी है.
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3. सुकन्या समृद्धि योजना का तिहरा लाभ
अगर आपकी 10 साल से कम उम्र की बेटी है, तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर सकती हैं. इस स्कीम में किए गए निवेश पर ट्रिपल ई (EEE) बेनिफिट मिलती है. यानी इसमें किए गए निवेश, मिलने वाले रिटर्न और मैच्योरिटी एमाउंट - तीनों पर इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है. SSY एकाउंट बेटी की उम्र 21 साल होने पर मेच्योर होता है. जबकि बेटी की उम्र 18 साल पर 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है.
4. एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट
अगर आपने अपनी, अपने जीवनसाथी या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट ले सकती हैं. खास बात ये है कि एजुकेशन लोन पर डिडक्शन का लाभ लेने के लिए अधिकतम रकम की कोई सीमा तय नहीं है. लेकिन ब्याज के रीपेमेंट पर यह टैक्स छूट अधिकतम 8 साल तक के लिए ही मिलती है.
5. सेहत के साथ टैक्स का ख्याल
हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ आपको किसी इमरजेंसी के समय होने वाले अचानक खर्च के बोझ से बचाता है, बल्कि इसकी मदद से आप अपनी टैक्स देनदारी भी कम कर सकती हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत आप अपने, अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का लाभ ले सकती हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर है, जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया है. 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपये की है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटिजन्स के लिए यह लिमिट 50 हजार रुपये रखी गई है.
कुछ साल पहले तक महिलाओं को सरकार की तरफ से इनकम टैक्स के स्लैब में विशेष छूट मिलती थी. अब ये विशेष स्लैब तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकती हैं.