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देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच, रेगुलेटर IRDAI ने मंगलवार को स्वास्थ्य और जनरल बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की इजाजत दे दी जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी. उसने सर्रकुलर में कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी में अलग-अलग वर्गों के लोगों को बीमा की सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ यह माना जा रहा है कि छोटी अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो कोविड-19 के लिए कवरेज देती हैं, वह समय की जरूरत हैं.
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इसी के मुताबिक, सभी बीमा कंपनियों (लाइफ, इंश्योरेंस और हेल्थ) को कोविड-19 विशिष्ट शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को गाइडलाइंस में रहते हुए ऑफर करने की इजाजत दे दी है.
पॉलिसी की अवधि
उसने कहा कि छोटी अवधि की पॉलिसी कम से कम तीन महीने और अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए जारी की जा सकती हैं. गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा गया है कि तीन महीने और 11 महीने के बीच पॉलिसी की अवधि पूरे हो चुके महीनों के मल्टीपल में होगी. हालांकि, तीन महीने से कम की पॉलिसी टर्म को इजाजत नहीं है.
IRDAI ने बीमा कंपनियों को ऐसे इंक्लूजिव शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर काम करने के लिए कहा जिनमें वेटिंग पीरियड प्रोडक्ट का भाग हों और ऐसे वेटिंग पीरियड 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को केवल बेनेफिट बेस्ड शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की इजाजत है जबकि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां दोनों तरह की पॉलिसी पेश कर सकती हैं.
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ग्रुप पॉलिसी के तौर पर भी हो सकती है ऑफर
गाइडलाइंस 31 मार्च 2021 तक शॉर्ट टर्म पॉलिसी को जारी करने के लिए वैध रहेंगी. इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है. गाइडलाइंस के मुताबिक, शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी का अर्थ है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जिसे 12 महीने से कम पॉलिसी टर्म के लिए जारी किया गया है. शॉर्ट टर्म पॉलिसी को व्यक्तिगत या ग्रुप पॉलिसी के तौर पर ऑफर किया जा सकता है.
इससे पहले मार्च में IRDAI ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को जरूरत पर आधारित प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए कहा था जो कोरोना वायरस बीमारी के इलाज की कीमत को कवर करते हैं.
(Input: PTI)