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भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन बीमा (Life Insurance) पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दे दिया है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू बंदी के मद्देनजर नियामक ने यह कदम उठाया है. ऐसे जीवन बीमा पॉलिसीधारक जिनकी पॉलिसी के रिन्युअल की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है.
इरडा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और थर्ड पार्टी मोटर बीमा के रिन्युअल प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पहले ही अतिरिक्त समय दे चुका है. जीवन बीमा कंपनियों और जीवन बीमा परिषद ने नियामक से प्रीमियम भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी. नियामक ने निर्देश जारी कर पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
एकबारगी है यह राहत
बीमा कंपनियों और परिषद ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि तीन सप्ताह की रष्ट्रव्यापी बंदी, सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह के मद्देनजर पॉलिसीधारकों को प्रीमियम के भुगतान में दिक्कत आ रही है. नियामक ने कहा कि जहां यूनिट लिंक्ड पॉलिसियां 31 मई 2020 तक परिपक्व हो रही हैं और फंड वैल्यू का भुगतान एकमुश्त करने की जरूरत है, वैसे मामलों में बीमा कंपनियां संबद्ध प्रावधानों के तहत ‘निपटान विकल्प’ की पेशकश कर सकती हैं. इरडा के सर्कुलर में कहा गया है कि यह एकबारगी विकल्प दिया जा सकता है, बेशक किसी विशेष उत्पाद में इसको देने का विकल्प न हो.