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Motor Insurance: इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बुधवार को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सोफिस्टिकेटेड ऐड-ऑन जारी करने को मंजूरी दे दी. ये टेलीमैटिक्स-बेस्ड मोटर इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिनके लिए प्रीमियम व्हीकल के इस्तेमाल या ड्राइविंग बिहेवियर पर निर्भर करता है. इसका मतलब है कि गाड़ी चलाने वालों को प्रीमियम में राहत मिलेगी. हालांकि, ये राहत गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करेगी. अगर आप सेफ ड्राइविंग करेंगे तो आपको प्रीमियम कम देना होगा. वहीं, खराब ड्राइविंग पर आपको प्रीमियम ज्यादा देना होगा. IRDAI समय-समय पर आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव और सुधार करता रहा है.
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इरडा का बयान
इरडा ने एक बयान में कहा, "मोटर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लगातार विकसित हो रहा है. टेक्नोलॉजी ने बीमा कंपनियों को तेजी से उभरने में मदद की है. जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को पॉलिसीहोल्डर्स की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने और सुधार करने की जरूरत है.” इसमें आगे कहा गया है कि पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने और भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए IRDAI लगातार प्रयास कर रहा है.
इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी मंजूरी
टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंश्योरेंस कवर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में इरडा ने एक बड़ा कदम उठाया है. इरडा ने सामान्य बीमा कंपनियों को मोटर ओन डैमेज (ओडी) कवर के लिए टेक-इनेबल्ड कॉन्सेप्ट पेश करने की अनुमति दी है, जिसमें Pay as You Drive और Pay How You Drive शामिल हैं. इन नए नियमों के मुताबिक अब गाड़ी चलाने वालों को गाड़ी प्रीमियम में राहत मिलेगी. लेकिन ये राहत गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करेगी. अगर आप अच्छी और सेफ ड्राइविंग करेंगे तो आपको कम प्रीमियम देना होगा और अगर खराब गाड़ी चलाएंगे तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना होगा.
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Pay as You Drive एक कंप्रिहेंसिव मोटर प्लान है जहां प्रीमियम व्हीकल के इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करेगा जबकि Pay How You Drive प्रीमियम ड्राइविंग बिहेवियर से जुड़ा होगा. रेगुलेटर ने टू-व्हीलर और प्राइवेट कारों के एक ही मालिक के वाहनों के लिए फ्लोटर पॉलिसी की भी अनुमति दी है. इन कवरों को मोटर ओन डैमेज की बेसिक पॉलिसी में ऐड-ऑन के रूप में प्रदान किया जाएगा और इनकी शुरूआत से देश में मोटर ओन डैमेज इंश्योरेंस को बढ़ावा देने और इसकी पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी.
(इनपुट-पीटीआई)